खुशखबरी, 2006 के पहले के पेंशनभोगियों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशनभोगियों के अधिकारों की बहाली
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को अवैध करार दिया गया। इस आदेश के तहत पहले से रिटायर हुए सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन में संशोधन का लाभ नहीं मिलता था, जबकि नए रिटायर पेंशनभोगियों को यह लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।