EPF 95 पेंशनधारकों की अनदेखी, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही सरकार
EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।