EPS 95 हायर पेंशन के मामले में बड़ी खुशखबरी! श्रम मंत्रालय में फाइल खुली, सांसद को मिला अहम आश्वासन!

भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद EPFO का रवैया सवालों के घेरे में। सांसद विजय बघेल की श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद। क्या सरकार जल्द करेगी बड़ी घोषणा? पढ़ें पूरी खबर!

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95 हायर पेंशन के मामले में बड़ी खुशखबरी! श्रम मंत्रालय में फाइल खुली, सांसद को मिला अहम आश्वासन!
EPS 95 हायर पेंशन के मामले में बड़ी खुशखबरी! श्रम मंत्रालय में फाइल खुली, सांसद को मिला अहम आश्वासन!

EPS 95 Pension: भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) के हजारों कर्मियों के उच्च पेंशन के मुद्दे को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रायपुर कार्यालय के रवैये से नाराज कर्मियों ने सांसद के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया।

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सांसद बघेल ने श्रम मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश (दिनांक 4 नवंबर 2022) का हवाला देते हुए कहा कि EPS-95 योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने मंत्री से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं

सांसद बघेल ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए। लेकिन EPFO रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है।

उन्होंने मंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना ना केवल न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह हजारों वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव भी है।

पेंशन के लिए जमा राशि वापस

भूतपूर्व कर्मियों ने उच्च पेंशन के लिए ₹15-30 लाख तक की अंतर राशि EPFO रायपुर कार्यालय में जमा करवाई। लेकिन बाद में EPFO ने इन राशियों को वापस कर दिया और उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया। सांसद बघेल ने इसे कर्मियों के साथ गंभीर अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

ट्रस्टों के बीच भेदभाव

EPS-95 योजना के तहत छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त ट्रस्टों के बीच भेदभाव का मुद्दा भी उठाया गया। सांसद बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रस्टों पर समान नियम लागू करने का आदेश दिया था। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है।

इसके विपरीत, SAIL की अन्य इकाइयों, जैसे IISCO Burnpur (पश्चिम बंगाल), और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

मंत्री ने दिया आश्वासन

मुलाकात के दौरान, श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंत्रालय जल्द ही कार्रवाई करेगा और प्रभावित कर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा।

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सांसद ने जताया विश्वास

सांसद विजय बघेल ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने कहा, “EPS-95 योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। EPFO रायपुर की इस कार्रवाई से हजारों पूर्व कर्मी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए।”

मामला जल्द ही निपटेगा

EPS-95 योजना के तहत उच्च पेंशन का मुद्दा लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों का यह मामला सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है। श्रम मंत्रालय में इस फाइल के खुलने और मंत्री के आश्वासन के बाद, उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान होगा।

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