OPS बहाल, आज रात 12:00 बजे से पुरानी पेंशन योजना बहाल, कैबिनेट मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
OPS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार (25 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
OPS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार (25 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी, हरियाणा चुनाव से पहले संभवित राजनीतिक लाभ के कारण हो रही है।
ईपीएफओ की इस सुविधा से अब ग्राहकों को क्लेम सेटलमेंट के पैसों के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। क्योंकि जहां पहले पैसा आने में 10दिन तक का समय लग जाता था, वहीं अब क्लेम सेटलमेंट का पैसा आपके अकाउंट में तीन से चार दिन में ट्रांसफर हो जाएगा।
भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जिससे उनके जीवन में सुविधा और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अन्य लाभ भी शामिल हैं।
लोकसभा में सांसद राजेश वर्मा ने ECHS योजना में लापरवाही और लाभार्थियों की समस्याओं पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री ने योजना की विशेषताएं, पात्रता, लाभार्थियों की संख्या, और खर्च का विवरण दिया, जिसमें पिछले तीन वर्षों में 21,589.31 करोड़ रुपये खर्च हुए।
अगर आप भी EPFO में पंजीकृत हैं तो आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए की क्या आपके PF खाते में कोई जानकारी गलत हो जाती है तो
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ खाते पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% कर दी है, जो 2021-22 में 8.15% थी। कर्मचारी अपने पीएफ खाते का ब्याज ऑनलाइन EPFO वेबसाइट, उमंग ऐप, एसएमएस या मिस्ड कॉल से चेक कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो EPFO हेल्पलाइन 1800-118-005 पर संपर्क करें।
नौकरी पेशा कर्मचारी को सुरक्षित भविष्य देने के लिए कम्पनी अपने कर्मचारी को PF की सुविधा देती है. ताकि वो अच्छी सेविंग करके अपनी जरुरत
PF किसी भी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण फंड होता है जो रिटायरमेंट के बाद उसके बाकी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन कई बार सही नियमों के बारे में पता न होने के कारण कर्मचारी को नुकसान उठाना पड़ता है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विदेशी श्रमिकों को EPF स्कीम में शामिल करने के प्रावधान को असंवैधानिक और मनमाना ठहराते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 83 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 43ए से संबंधित है।