EPFO News: नौकरी छोड़ने के बाद क्या कर्मचारी जारी रख सकते हैं पीएफ खाते में अपना योगदान? जानिए पूरी खबर

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है, जो 1952 में स्थापित हुई थी। यह कर बचत, वित्तीय सुरक्षा, और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। नौकरी छोड़ने पर इससे पीएफ निकालने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है।

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Written by Rohit Kumar

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नौकरी छोड़ने के बाद क्या कर्मचारी कर सकते हैं पीएफ खाते में योगदान?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना भारत में सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित किया गया है और इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

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योजना की पात्रता और लाभ

इस योजना में योगदान के लिए, व्यक्ति की आयु 18 से 58 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन का कर्मचारी होना चाहिए। 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना में योगदान कर सकता है।

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EPF योजना कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करती है:

  • कर बचत: यह योजना आपको कर रियायतों का आनंद लेने की अनुमति देती है।
  • सेवानिवृत्ति बचत: यह आपकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है।
  • वित्तीय सुरक्षा: यह योजना वित्तीय आपातस्थिति के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  • आंशिक निकासी: आप अपने ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

योगदान जारी रखने की पात्रता

EPFO के नियमों के अनुसार, नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते में व्यक्तिगत रूप से योगदान नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पीएफ योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान अनिवार्य होता है। बिना नियोक्ता के योगदान के, कर्मचारी का व्यक्तिगत योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

नौकरी छोड़ने पर पीएफ का क्या होगा?

यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल या संगठन छोड़ देता है, तो उसकी पीएफ राशि निकालने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है:

  • एक महीने की नोटिस अवधि पूरी करनी होगी या नियोक्ता को समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा।
  • वर्तमान नियोक्ता के साथ दो महीने की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी।
  • व्यक्तिगत विवरण ईपीएफओ पोर्टल पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

पीएफ राशि निकालने की प्रक्रिया

पीएफ राशि निकालने के लिए, सबसे पहले अपने वर्तमान नियोक्ता को फॉर्म 19 (पीएफ निपटान फॉर्म) जमा करें। यह फॉर्म EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम EPFO कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करते समय, आपको उस पर हस्ताक्षर करना होगा और रद्द किए गए बैंक खाता चेक या बैंक खाते की पासबुक की प्रति भी जमा करनी होगी।

अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो आप अपने पीएफ खाते को अपने नए नियोक्ता में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 13 जमा करना होगा।

ऑनलाइन पीएफ निकासी की प्रक्रिया

  1. EPFO पोर्टल पर जाएं और यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें।
  2. ‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब पर क्लिक करें और ‘दावा’ विकल्प चुनें।
  3. अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘सत्यापित करें’ पर क्लिक करें।
  4. ‘ऑनलाइन दावे के साथ आगे बढ़ें’ चुनें।
  5. निकासी दावे का प्रकार चुनें और आवेदन जमा करें। दस्तावेज सत्यापन के लिए भी कहे जा सकते हैं।
  6. अनुमोदन के बाद, पीएफ राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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