CGHS के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए नियम लागू, इमरजेंसी स्थितियों में मिलेगा तुरंत इलाज
केंद्र सरकार ने CGHS के अंतर्गत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें रेफरल आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, ताकि मरीजों को त्वरित और कैशलेस इलाज सुनिश्चित हो सके।