Provident Fund को लेकर EPFO की तरफ से आया चौंकाने वाला आंकड़ा, रिटायरमेंट से पहले ही… आप भी तो शामिल नहीं?
2023-24 में EPFO 4.45 करोड़ दावों को मंजूरी दी, ये सभी शादी बीमारी शिक्षा के लिए किए गए थे,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
2023-24 में EPFO 4.45 करोड़ दावों को मंजूरी दी, ये सभी शादी बीमारी शिक्षा के लिए किए गए थे,
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने श्रम मंत्रालय से 44 साल पुराने महंगाई भत्ते के फॉर्मूले को संशोधित करने की मांग की है, ताकि श्रमिक वर्ग को उनकी वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार उचित भत्ता मिल सके।
सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एनपीएस की समीक्षा समिति की रिपोर्ट लंबित है और विभिन्न क्षेत्रों से ओपीएस की मांगें समिति को सौंपी गई हैं।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने के नियमों को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त खाते के मामलों में फार्म 14 की आवश्यकता नहीं होगी, केवल मृत्यु प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। अन्य मामलों में सत्यापन की शर्त हटा दी गई है।
EPFO ने कर्मचारी कल्याण के लिए 13.10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें हॉलिडे होम्स, मेडिकल जांच, स्कॉलरशिप और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष बजट शामिल हैं, जिससे 15,529 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि संभावित है। AICPI इंडेक्स के अनुसार, मई तक DA 52.91% था, और जून के डेटा जारी होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।
जुलाई 2023 में EPFO के सदस्यता आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो युवाओं और महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी का संकेत है। यह रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता को दर्शाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।
पिछली पेंशन अदालत लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के निवारण पर केंद्रित थी। इसमें सभी पेंशनधारकों की समस्या का समाधान किया गया। 100 दिनों से लंबित 105 शिकायतों को सूचीबद्ध किया गया था।
केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों के लिए नए सुधार लागू किए हैं, जिसमें अनुमति पत्र, रेफरल स्टाम्प, और CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की अनिवार्यता समाप्त की गई है, साथ ही कैशलेस उपचार की सुविधा अनिवार्य की गई है।
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।