नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक आसान निवेश और टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट योजना है। जिसमे एनपीएस खाता एक निर्धारित अंशदान के आधार पर कार्य करता है और आपको 60 वर्ष की आयु तक अपने पेंशन खाते में निवेश करना होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम को मैच्योर करने पर कुल फंड के 40 फीसदी का उपयोग एन्युटी (एक नियमित आय जो आपको रिटायरमेंट या 60 वर्ष के बाद प्राप्त होती है) प्लान खरीदने के लिए करना जरूरी है, जबकि बाकी का 60 फीसदी पैसा सब्सक्राइबर को एकमुश्त मिल जाता है, जो टैक्स फ्री होता है।
इस एन्यूटी प्लान से सब्सक्राइबर को प्रतिमाह पेंशन मिलती है। एनपीएस सब्सक्राइबर 60 वर्ष के हो जाने पर यह मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद उन्हें एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स से एन्युटी खरीदनी होती है। ऐसे में एन्यूटी खरीदने के नियम क्या है? इसके कितने विकल्प मौजूद हैं, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
NPS सब्सक्राइबर के लिए हैं पेंशन के 5 विकल्प
बता दें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की लिस्ट में 15 सर्विस प्रदाता शामिल हैं। ऐसे में NPS सब्सक्राइबर के लिए एन्युटी के कुल 5 मुख्य विकल्प निम्नलिखित हैं।
ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद ROP (Return on Purchase Price)
इस प्लान में ग्राहक के जीवित रहने तक उन्हे नियमित रूप से पेंशन मिलती है। जबकि उनके निधन के बाद उनकी पत्नी/ पति को पेंशन मिलती रहती है, हालांकि यदि पति/ पत्नी नही है या उनका निधन हो जाता है तो इसके बाद एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पूरा पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है।
ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विद ROP
इस प्लान में ग्राहक को जीवनभर पेंशन मिलती है। जबकि उनके निधन के बाद उनकी पत्नी/ पति को पेंशन मिलती रहती है, हालांकि यदि पति/ पत्नी नही है या उनका निधन हो जाता है तो इसके बाद नॉमिनी को कोई पैसा वापस नही किया जाएगा।
एन्युटी फॉर लाइफ विद ROP (Return on Purchase Price)
एन्युटी फॉर लाइफ विद ROP में ग्राहक को पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ दिया जाता है, वहीं किसी कारण या दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने के बाद पेंशन रोक दी जाएगी। हालांकि एन्युटी खरीदने के लिए उपयोग की गई पूरी राशि आपके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।
एन्युटी फॉर लाइफ विदआउट आरओपी
इस विकल्प में ग्राहक को पूरी जिंदगी यानी जब तक आप जीवित हैं, उनके द्वारा चुनी गई इनकम की फ्रीक्वेंसी के अनुसार एन्युटी पेआउट मिल सकेगा। किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के बाद उनकी पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें नॉमिनी को कोई पैसा वापस नही किया जाएगा।
फैमिली इनकम विद ROP
फैमिली इनकम विद ROP में ग्राहक को पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ दिया जाता है, उनके निधन के बाद पेंशन उनकी पत्नी/पति को मिलती है। वहीं पत्नी/पति के निधन के बाद यह पेंशन उनकी डिपेंडेंट मदर को दी जाती है और उसके बाद ग्राहक के डिपेंडेंट फादर को पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने वाले परिवार के अंतिम सदस्य के निधन के बाद पेंशन रुक जाती है, जिसके बाद एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पूरा पैसा ग्राहक के बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को दिया जाता है।