EPF अकाउंट से बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना फंड निकाल सकते हैं! और कौन सा फॉर्म चाहिए, जानें

EPF फंड का इस्तेमाल अक्सर हम किसी खास जरूरत के वक्त पर करते हैं, इनमें से एक जरूरत होती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, क्या हो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकालें, तो चलिए जानते हैं कितना फंड आप निकाल सकते हैं और इसके नियम क्या है।

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Written by Rohit Kumar

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अधिकांश लोग अपने बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक जीवन देने के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा EPF अकाउंट में जमा करते है, ताकि जरूरत के समय उन पैसों का उपयोग कर सकें। यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए EPF अकाउंट से पैसे निकालने का सोच रहे है तो उसके लिए कुछ नियम एवं शर्तों को जान लीजिए।

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EPF अकाउंट में कर्मचारी के वेतन का कुछ हिस्सा और कम्पनी की ओर से कुछ पैसा कर्मचारी भविष्य निधि में हर महीने जमा होता है। किसी भी कर्मचारी को रिटायमेंट के बाद आर्थिक सहायता देने के लिए EPF की सुविधा दी जाती है।

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EPF अकाउंट से बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना फंड निकाल सकते हैं! और कौन सा फॉर्म चाहिए, जानें

इस अकाउंट पर सरकार की तरफ ब्याज दिया जाता है और ब्याज की गणना समय -समय पर की जाती है, जो की बदलती रहती है। वर्तमान समय में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% प्रति वर्ष ब्याज दर है।

इस EPF सुविधा का लाभ कर्मचारी को रिटारमेंट के बाद दिया जाता है, लेकिन आवश्यक पड़ने पर आप इसे समय से पहले भी निकाल सकते है। ये रकम जरूरी काम पड़ने पर ही दिया जाता है जैसे -बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, जमीन लेने और मकान बनाने के लिए।

EPF अकाउंट से बच्‍चों की पढ़ाई के लिए कितना फंड निकाल सकते हैं?

अगर आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए EPF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप कुल जमा का 50% राशि ही निकाल सकते है। इसके अलावा आपको कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी करनी होगी और लगातार साल सालों तक EPF अकाउंट में वेतन का कुछ हिस्सा जमा करना होगा।

इन जरूरी कामों के लिए EPF अकाउंट से निकासी कर सकते है

  • कोई भी कर्मचारी अपनी या अपने बच्चों की शादी के अलावा भी अपने भाई -बहन या किसी खास सदस्य के लिए ईपीएफ अकाउंट से धनराशि निकाल सकते है. उसके लिए भी आपको कम से कम 7 साल तक EPF में अपना योगदान देना होगा।
  • आपातकालीन स्थिति जैसे – किसी हादसे में विकलांग होने पर, गंभीर बीमारी आदि समय में ईपीएफ खाते से निकासी कर सकते है।
  • जमीन खरीदने, मकान बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत करने के लिए भी पैसे निकाल सकते है, लेकिन इसके अलग-अलग नियम है। अगर आपकी नौकरी को 5 साल पूरे हो चुके है और आप लगातार 5 सालों से पैसे जमा कर रहे है तो एक निश्चित सीमा में पैसे निकाल सकते है. नौकरी के 3 साल पूरे होने के बाद Employee होम लोन चुकाने के लिए EPF खाते से कुछ राशि निकाल सकते है।
  • यदि किसी कारणवश आपने नौकरी छोड़ दी है या छूट गई है और कुछ समय बाद जमा फंड को निकालना चाहते है तो आप केवल 75% तक धनराशि निकाल सकते है। बाकी रकम को नई नौकरी मिलने पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31

यदि आप समय से पहले EPF अकाउंट के पैसे निकालना चाहते है तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानकर अपने PF बैलेंस से आंशिक निकासी कर सकते है। उसके लिए आपको फॉर्म 31 की जरूरत पड़ेगी। इसे EPF Claim Form 31 भी कहा जाता है।

इसे भी पढ़े : क्या पीएफ डबल मिलता है? कब और कैसे मिलता है?

पूरे फंड की निकासी के लिए जरूरी फॉर्म

यदि आप अपने EPF खाते से पूरे फंड को निकालना चाहते है तो उसके लिए फॉर्म 19 की जरूरत पड़ती है. इसे EPF Claim From 19 कहा जाता है।

इस फॉर्म को आप ईपीएफ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नजदीकी ईपीएफ कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

ईपीएफ खाते का बैलेंस ऐसे जाने

अगर आप जानना चाहते है कि आपके EPF खाते में कितने पैसे जमा हुए है तो उसके आप उमंग ऐप, मैसेज और कॉल करके भी पता लगा सकते है। मैसेज करने के लिए इस नंबर 77382-99899 पर EPFO UAN नंबर लिखकर Send कर लेना है। उसके कुछ समय बाद आपके खाते में जमा कुल बैलेंस का मैसेज आ जायेगा। इसके अलावा आप इस नंबर 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके भी अपना EPF बैंक बैलेंस जान सकते है।

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