पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?
कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण निधि है। इसे EPF (Employees Provident Fund) या PF भी कहा जाता
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण निधि है। इसे EPF (Employees Provident Fund) या PF भी कहा जाता
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके कारण, वे बराबरी की मांग कर रहे हैं और सरकार से नाराज हैं।
31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
यदि कोई सदस्य EPF नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं, तो किसी कारणवश मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को खाते में जमा राशि को क्लेम करने में समस्या हो सकती है
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने अपनी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग के लिए राहुल गांधी से समर्थन मांगा है। वे राहुल के प्रभावशाली विपक्षी नेता होने के कारण उनसे संसद में इस मुद्दे को उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं।
यदि कोई EPFO सदस्य 10 साल या इससे अधिक समय से पीएफ खाते में निवेश कर रहा है और उसकी आयु 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच हैं तो ही वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे DA 53% तक पहुंच सकता है। वर्तमान में यह 50% है और मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह वृद्धि तय होगी। जून के नंबर्स 31 जुलाई को जारी होंगे।
CGHS कार्ड बनवाने के लिए कर्मियों और पेंशनरों को 30,000 से 1.20 लाख रुपये तक की फीस जमा करनी होगी। जानें प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की संभावना है, जिससे DA 53% हो सकता है। मई 2024 के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा, जबकि जून के आंकड़े जुलाई के अंत तक जारी होंगे।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बनाए गए Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) के माध्यम से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’