पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?

कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण निधि है। इसे EPF (Employees Provident Fund) या PF भी कहा जाता

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Written by Rohit Kumar

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कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण निधि है। इसे EPF (Employees Provident Fund) या PF भी कहा जाता है। जिसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है। EPF अकाउंट में कर्मचारी के वेतन का कुछ अंश जमा किया जाता है। एवं उतना ही अंश Employer द्वारा भी जमा किया जाता है।

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?
पीएफ क्लेम फॉर्म 31

EPF अकाउंट से PF निकालने के लिए कर्मचारी को पीएफ क्लेम फॉर्म 31 (PF Claim Form 31) भरना एवं जमा करना होता है। फॉर्म 31 का प्रयोग EPF पेंशन निकालने के लिए भी किया जाता है। इस आर्टिकल से आपको पीएफ क्लैम फॉर्म 31 की जानकारी प्रदान की जाएगी। जिसकी सहायता से आप EPF को Withdraw कर सकते हैं। एवं आप इस फॉर्म को भरने की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

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इस लेख में देखें:

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है?

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 को PF withdraw फॉर्म 31 या PF क्लैम फॉर्म 31 भी कहा जाता है। इस फॉर्म की सहायता से कर्मचारी अपने EPF अकाउंट में जमा की गई राशि को एडवांस निकाल सकता है। एडवांस PF निकालने के लिए कर्मचारी को नजदीकी EPF ऑफिस में यह फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन माध्यम से Withdraw का आवेदन करने के लिए कर्मचारी को अपने UAN नंबर एवं Password द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर इस फॉर्म को भरना होता है। एडवांस निकासी के नियमों का पालन करने पर ही कर्मचारी इस फॉर्म को भर सकते हैं। निकासी के नियमों का पालन करने पर फिक्स दर से ही कर्मचारी EPF को निकाल सकते हैं।

पीएफ एडवांस निकालने की शर्तें

एडवांस पीएफ निकालने के उद्देश्यअधिकतम एडवांस PF निकालने की सीमा नौकरी के कितने समय बाद
घर बनाने के लिए जमीन/प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने की Basic Salery +DA5 साल नौकरी करने के बाद
मकान/फ्लैट खरीदने या निर्माण करने के लिए 36 महीने का मूल वेतन+DA5 साल नौकरी करने के बाद
घर का सुधार या विस्तार करने के लिए 12 महीने की Basic Salery +DAघर का निर्माण पूरा होने के 5 साल बाद
घर की मरम्मत (Renovation), सुधार या विस्तार करने के लिए (10 वर्षों के बाद)12 महीने का मूल वेतन+DAपहले Renovation के 10 साल बाद
होम लोन की किस्त का भुगतान करने के लिए 36 महीने का मूल वेतन+DA10 साल नौकरी करने के बाद
कर्मचारी या उसके बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए PF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का कुल ब्याज सहित 50% हिस्सा7 साल नौकरी करने के बाद
कर्मचारी के बच्चों की हाई स्कूल की शिक्षा पूरी होने पर पीएफ निकालने के लिए PF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का कुल ब्याज सहित 50% हिस्सा7 साल नौकरी करने के बाद
कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल इमरजंसी पड़ने की स्थिति में 6 महीने की Basic Salery +DAनौकरी की समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं
यदि कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो, इस स्थिति में एडवांस PF निकालने के लिए कर्मचारी के हिस्से का PF खाते में ब्याज सहित जमा हिस्सा नौकरी की अवधि सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं
यदि कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने के बाद मुकदमा दर्ज हो, इस स्थिति में एडवांस PF निकालने के लिए PF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का कुल ब्याज सहित 50% हिस्सानौकरी की समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं
यदि कंपनी 6 महीने तक बंद हो, इस स्थिति में एडवांस PF निकालने के लिए Employer/कंपनी द्वारा PF अकाउंट में जमा की गई ब्याज सहित पूरी राशिनौकरी की अवधि सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं
विकलांग कर्मचारी का अपने लिए उपकरण खरीदने के लिए 6 महीने का मूल वेतन+DAनौकरी की समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं
कर्मचारी रिटायरमेंट से 1 साल पहले पीएफ निकालना चाहे तो इस स्थिति में एडवांस PF निकालने के लिए 6 महीने का मूल वेतन+DAरिटायरमेंट से 1 साल पहले या 54 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद

पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 कैसे भरें ?

यदि आप अपने EPF अकाउंट में जमा की गई राशि को निकालना चाहते हैं तो नीचे दी गयी प्रक्रिया के द्वारा आप पीएफ क्लेम फॉर्म 31 भर सकते हैं:

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PF खाते से एक बार में कितने रुपये निकाल सकते हैं? क्या हैं नए नियम

  • सबसे पहले EPFO Member Interface की आधिकारिक वेबसाइट में जाएं।
  • पोर्टल पर पहुँचने के बाद Member e-SEWA में अपना UAN नंबर एवं Password दर्ज करें, Captcha भरें एवं Sign IN पर क्लिक करें। UAN साइन इन करें
  • साइन इन होने के बाद Online Services में जाएँ एवं Claim (Form- 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें। पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले
  • अब आपके सामने Certificate of Undertaking खुलता है, आप Yes पर क्लिक करें। जिसमें आपको यह जानकारी की पुष्टि करने होती है:
    • बैंक अकाउंट नंबर को सत्यापित करने के संबंध में
    • आपके द्वारा सभी PF अकाउंट को UAN से लिंक किया गया है।
  • Undertaking की पुष्टि करने के बाद Proceed to Online Claim पर क्लिक करें। पीएफ पेंशन का पैसा निकाले
  • नए पेज में PF Advance Form पर क्लिक करें एवं फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे निकासी का उद्देश्य, निकासी की राशि आदि दर्ज करें।
  • अब यदि आप Withdrawal प्रक्रिया में कटने वाले TDS से बचना चाहते हैं तो आप इसके लिए Form 15 G अपलोड करें एवं बैंक पासबुक को स्कैन कर अपलोड करें। (फॉर्म 15 C की आवश्यकता तब पड़ती है जब कर्मचारी नौकरी के 5 साल से पहले 50 हजार रुपये या उस से अधिक राशि को EPF से निकालने का आवेदन करता है) अब Get OTP पर क्लिक करें।
  • UAN से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें एवं Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें।

इस प्रकार आप एडवांस पीएफ निकालने के लिए पीएफ क्लेम फॉर्म 31 को भर सकते हैं। जिसके बाद आवेदन के अगले कुछ दिनों में आपके बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र हो जाती है।

ऑफलाइन क्लेम फॉर्म 31 कैसे भरें?

यदि आप ऑफलाइन माध्यम से एडवांस पीएफ को निकालने का आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आप क्लेम फॉर्म 31 भर सकते हैं:

  • सबसे पहले आप अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जाएँ एवं वहाँ से एडवांस पीएफ withdrawal फॉर्म प्राप्त करें। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट में जा कर भी फॉर्म 31 को यहाँ क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
  • फॉर्म 31 में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें, एवं आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आप फॉर्म में से प्राप्त कर सकते हैं।
  • अब आप उस फॉर्म पर नियोक्ता या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर कराएं एवं प्रामाणिक करवाएं। आधिकारी के पद का नाम, हस्ताक्षर करने की तिथि सभी जानकारियों को दर्ज करें।
  • फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को दर्ज करने एवं आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद आप उस फॉर्म को नजदीकी EPFO कार्यालय में दर्ज करें। इसके बाद अगले 7 दिन के बीच आपके बैंक अकाउंट में EPF राशि ट्रांसफ़र कर दी जाती है।

क्लेम फॉर्म 10C क्या है?

  • जब कोई कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय तक कर लिए बेरोजगार रहता है तो वह अपने EPF अकाउंट में जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं। यदि कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 10 साल नहीं हुए हैं तो इसमें कर्मचारी अपने EPF पेंशन अकाउंट में जमा राशि को भी निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही Full and Final Settlement भी कहते हैं। इसके लिए कर्मचारी को 10C भरना होता है।
  • फॉर्म 10 C का प्रयोग Pension Scheme Certificate के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा कर्मचारी अपनी पेंशन की राशि को नई कंपनी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कर्मचारी का पीएफ पुरानी कंपनी या पुराने EPF अकाउंट से नए EPF अकाउंट में भेज दिया जाता है।
  • EPS (Employees’ Pension Scheme) में जमा की हुई राशि को निकालने के लिए क्लेम फॉर्म 10C का प्रयोग किया जाता है।

क्लेम फॉर्म 10D क्या है?

जब कर्मचारी नौकरी से रिटायर्डमेंट ले लेते हैं तब वे मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए क्लेम फॉर्म 10D को भर जमा करते हैं। मासिक पेंशन की शर्तें निम्न हैं:

  • कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष पूरे होने के बाद मासिक पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। जब कि 50 वर्ष होने के बाद भी कर्मचारी कम पेंशन को प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं।
  • मासिक पेंशन को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करनी होती है, एवं रिटायर्डमेंट होने के बाद कर्मचारी क्लेम फॉर्म 10D को भर मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
  • कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी की पति/पत्नी को पेंशन प्रदान की जाती है।
  • यदि कोई कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो या किसी दुर्घटना की वजह से स्थाई विकलांग हो गया हो एवं कार्य करने में असमर्थ हो गया हो तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को नौकरी करने की समय सीमा की कोई शर्त नहीं है।

इस प्रकार इस लेख के माध्यम से आप पीएफ क्लेम फॉर्म 31 की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस से आप पीएफ को निकालने से पहले आवेदन में भरे जाने वाले फॉर्म की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को कर्मचारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से भर कर पीएफ को निकाल सकते हैं।

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