आज के समय में अधिकतर नौकरीपेशा लोग EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के बारे में जानकारी रखते हैं। यदि आप किसी कंपनी में फुलटाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपका EPFO खाता होना अनिवार्य है। कभी-कभी कुछ गलतियों के कारण EPFO खाते में नाम या जन्मतिथि गलत अपडेट हो जाती है, जिससे बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे आसानी से ऑनलाइन सुधार सकते हैं।
EPFO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदस्य यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह कार्य सरल और सुगम हो गया है।
ऑनलाइन सुधार के लिए जरूरी दस्तावेज
आपके EPFO खाते में नाम या जन्मतिथि में सुधार करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। इन दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र या
- स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणिक दस्तावेज
यदि आपके पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो आप सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र या न्यायालय द्वारा जारी शपथ पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
EPFO खाते में नाम और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया
EPFO खाते में नाम या जन्मतिथि बदलने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, EPFO के यूनिफाइड पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- यहां आपको अपने UAN (Universal Account Number), पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज कर साइन-इन करना होगा।
- साइन-इन करने के बाद, “मैनेज” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर “बेसिक डिटेल मोडिफाई करें” (Basic Details Modify) पर क्लिक करें।
- आपके आधार कार्ड के अनुसार सही नाम और जन्मतिथि दर्ज करें।
- जानकारी सही दर्ज करने के बाद, “सेव/सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपने नियोक्ता (Employer) को सूचित करना होगा, ताकि वह आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर सके।
बदलाव में ध्यान रखने योग्य बातें
- यदि आप अपने EPFO खाते में नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी, पता, या अपने पिता/पति का नाम बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उपयुक्त कागजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
- आधार या ई-आधार के अनुसार जन्मतिथि में बदलाव को EPFO तीन वर्षों के अंतराल तक स्वीकार करता है। यानी यदि आपने पहले की गई जन्मतिथि में बदलाव किया है, तो आप उसे तीन साल के अंतर तक बदल सकते हैं।
- बदलाव की प्रक्रिया आधार की जानकारी के अनुरूप होगी, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी सही हो।
EPFO खाते में नाम और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और डिजिटल हो गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आप बिना किसी कठिनाई के अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।