राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर महत्वपूर्ण बात कही गई है। आदेश में यह बताया गया है की सरकारी कर्मचारी जिन्हें कार्य करते हुए 15 वर्ष पूरे कर लिए है। या फिर ५० वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।
इसके साथ ही जो अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता, अकार्यकुशलता या असंतोषजनक कार्य के निष्पादन के कारण जनहित के लिए आवश्यक उपयोगिता खो चुके है। ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करके उन कर्मचारियों को तीन माह का नोटिस या उसके बदले तीन माह का वेतन और भत्तों के भुगतान के साथ-साथ तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानरिवृति की जाएगी।
राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक और विभागद्यक्षों को यह निर्देश दिया है की वह राज्य सेवा अधिकारियों की स्क्रीनिंग करें और जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को निर्धारित सीमा में पूरा करें। इसके साथ ही हर महीने प्रक्रिया की स्थिति की सूचना विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
अनिवार्य सेवानिवृति से संबंधित प्रक्रिया/ समय सारणी एवं दिशा निर्देश
- प्रत्येक वर्ष की सूची: प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उन कर्मचारियों की सूची बनाई जाएगी। जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो य 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, जो भी पहले हो। यह सूची हर नियुक्ति अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।
- आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन: संबंधित नियुक्ति अधिकारी एक आंतरिक स्क्रीनिंग कमिट बनाएगी जिसमे विभाग के दो अधिकारी शामिल होंगे जो कर्मचारियों की कार्यशैली प्रदर्शन और कार्यक्षमता के बारे में जानते हो।
- स्क्रीनिंग और समीक्षा प्रक्रिया: स्क्रीनिंग कमेटी सूची में शामिल कर्मचारियों की पृष्ठभूमि, कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट सत्य निष्ठा डीई, पीई आदि की जांच करेगी और जनहित से जुड़े मामलों का संक्षिप्त विवरण तैयार करेगी। आप सभी को यह बता दे की यह विवरण राज्य समीक्षा कमिटी को सौंपा जाएगा। जो की इसपर विचार कर प्रशासनिक विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करेगी। यह कार्य ३1 अक्टूबर तक पूर्ण होना चाहिए।
- उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन: आप सभी को यह बता दे की कमेटी की सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा 17.05.2018 को गठित उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन लिया जाएगा। इसके बाद काकार्मिक विभाग के मंत्री से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के मामलों में प्रशासनिक विभाग आदेश दिया जायेगे। यह सभी कार्यवाही वित्तीय वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
आप सभी को यह बता दे की उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन भारी विरोध होने के कारण सरकार के द्वारा उन आदेशों को वापस ले लिया गया था।