PF कटने से कैसे बनती है पेंशन, कितने साल की नौकरी के बाद मिलने लगता है पैसा, जाने नियम

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपनी कमाई का हिस्सा प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। EPS-95 योजना के तहत, 10 वर्षों की नौकरी पर पेंशन का अधिकार मिलता है।

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Written by Rohit Kumar

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PF कटने से कैसे बनती है पेंशन, कितने साल नौकरी के बाद मिलता है पैसा, जाने नियम

देश में निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर सभी कर्मचारी अक्सर अपनी कमाई का एक हिस्सा सेविंग्स में निवेश करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक अनिश्चितताओं से निपट सकें। इस परिपेक्ष्य में, प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट एक लोकप्रिय और प्रभावी निवेश विकल्प के रूप में उभरा है। PF खाता न केवल एक बचत माध्यम है, बल्कि यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के अंतर्गत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का भी वादा करता है।

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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) क्या है?

EPS-95, जिसे भारतीय प्रोविडेंट फंड और मिश्रित पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है, वह एक पेंशन स्कीम है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से स्वावलंबी रह सकें।

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पेंशन के लिए योग्यता मानदंड

इस योजना के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जिसने कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह पेंशन के लिए योग्य माना जाता है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 9 साल 6 महीने है, तो उसे भी 10 साल के बराबर माना जाता है। यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी प्रदान की जाती है जिन्होंने विभिन्न संस्थानों में कार्य किया है, बशर्ते उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) समान रहे।

PF अकाउंट की गणना

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता (DA) का 12% उनके PF खाते में जमा किया जाता है। इसमें से 8.33% हिस्सा EPS में और शेष 3.67% EPF में जाता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को उनके वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

जटिलताएँ और समाधान

कई बार कर्मचारी नौकरी में बदलाव के कारण या अन्य कारणों से अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में, EPFO के नियमों के अनुसार, यदि वह कुछ समय गैप लेकर दोबारा नौकरी ज्वॉइन कर कुल सेवा की अवधि 10 साल पूरी कर लेते हैं, तो कर्मचारी पेंशन के लिए योग्य माना जाता है, भले ही बीच में कुछ समय के लिए नौकरी नहीं भी रही हो।

UAN नंबर क्या है?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान संख्या है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाती है। यह 12 अंकों की एक अद्वितीय संख्या होती है जो कि कर्मचारी के पीएफ खाते(एम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड) को संचालित करने में सहायता करती है।

यह नंबर कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान स्थिर रहता है। यह नंबर नौकरी बदलने की स्थिति में भी वही रहता है, जिससे पीएफ खातों की जानकारी केंद्रित और संगृहीत रहती है। निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए, EPS-95 और PF खाते के विकल्प न केवल रिटायरमेंट की योजना बनाने में सहायक हैं, बल्कि वे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करते हैं।

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