प्राइवेट नौकरी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाता है। वे सभी कर्मचारी जो 5 साल नौकरी पूरी करने से पहले PF अकाउंट में से 50 हजार या उस से अधिक रुपये निकालना चाहते हैं। वे इस आर्टिकल के द्वारा महत्वपूर्ण फॉर्म 15G की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म से संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 15G (Form 15G) का प्रयोग कर कर्मचारी EPF withdrawal में होने वाली 10% TDS की कटौती से बच सकते हैं।
इस लेख में देखें :
फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या है?
फॉर्म 15G और फॉर्म 15H एक प्रकार के Self Declaration Form (स्व-घोषणा फॉर्म) होते हैं। इस फॉर्म से कर्मचारी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उसकी कुल आय उस वर्ष के टैक्स लिमिट से कम है अतः उसके द्वारा निकाले जाने वाले EPF अमाउंट से TDS (Tax Deducted at Source) को नहीं काटा जाए। यह दोनों ही घोषणा पत्र कर्मचारी की आयु पर निर्भर करते हैं:
- फॉर्म 15G– 60 वर्ष की आयु से कम उम्र के कर्मचारियों द्वारा यह फॉर्म भरा जाता है।
- फॉर्म 15H– 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा यह फॉर्म भरा जाता है।
EPF निकालने के लिए Form 15G कैसे भरें?
यदि आप EPF निकालने का आवेदन कर रहे हैं, एवं आपकी आयु टैक्स लिमिट से कम है तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया के द्वारा EPF Withdrawal के लिए फॉर्म 15G को इस प्रकार जमा कर सकते हैं:
- सर्वप्रथम आप EPFO के UAN पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- UAN पोर्टल में Member e-SEWA में अपना UAN नंबर एवं Password दर्ज करें। दिया गया Captcha कोड दर्ज करें एवं Sign IN पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर साइन इन होने के बाद Online Services में जाएँ एवं Claim (Form- 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
- अब आपके EPF अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि) आपको प्रदान की जाती है। आप अपने EPF अकाउंट से लिंक Bank Account Number दर्ज करें एवं Verify पर क्लिक करें।
- verify पर क्लिक करने के बाद Declaration of Undertaking का पॉपअप आपके सामने खुलता है, जिसमें Yes पर क्लिक करें। एवं Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
- अब आप EPF Claim Option में Form 19 (Only PF Withdrawal), Form 10C (Only Pension Withdrawal), Form 31 (Only Advance PF Withdrawal) आवश्यक विकल्प को चुनें।
- अब आपको पहला ऑप्शन Upload Form 15G पर जाना है, Choose File में क्लिक करें अब आप Form 15G को अपलोड करें।
उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप PF को निकालने के लिए फॉर्म 15G को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया आप आवेदन करने पर आसानी से पूरी कर सकते हैं। एवं अंत में Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें।
Form 15G में क्या-क्या भरा जाता है?
फॉर्म 15G Part 1 और Part 2 दो भागों में बाँटा गया है। इसमें से कर्मचारी को Part 1 वाला फॉर्म भरना होता है, जबकि Part 2 वाला भाग Employer या कंपनी द्वारा भरा जाता है। कर्मचारी द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 15G Part 1 में निम्न जानकारियाँ दर्ज करनी होती है:
- नाम
- PAN नंबर
- Status यदि कर्मचारी स्वयं फॉर्म भर रहे हैं, तो Individual लिखें। एवं यदि फॉर्म Nominee या उत्तराधिकारी (कर्मचारी की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में) की ओर से भरा जाए, तो Person लिखें।
- वह वित्तीय वर्ष जिसमें आप फॉर्म 15G जमा कर रहे हैं।
- नागरिकता- सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं।
- अपना पूरा पता दर्ज करें (Flat/Door/block Number, क्षेत्र, शहर, जिला, राज्य और PIN कोड आदि दर्ज करें)
- अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करें।
- वह राशि दर्ज करें जिसके लिए आप फॉर्म 15G भर रहे हैं। इसमें केवल EPF राशि होनी चाहिए, EPS या पेंशन राशि नहीं होनी चाहिए।
- Signature- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप अंत में अपने हस्ताक्षर करें।
- Declaration- इस फॉर्म में मुख्य रूप से निम्न दो घोषणाएं की जाती है:
- आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सत्य हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपकी वार्षिक आए टैक्स के योग्य नहीं हैं।
- फॉर्म भरने के स्थान का नाम एवं तारीख दर्ज करें। अब फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद EPFO office या कंपनी के HR office में जमा कर दें।
- फॉर्म की जांच करें एवं अंतिम सत्यापन के लिए अपने हस्ताक्षर करें।
आमदनी संबंधी गलत जानकारी देने पर जुर्माना
यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक आय TDS की रेंज में रहती है एवं वह TDS की कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G में अपनी आय की गलत जानकारी दर्ज करता है। तो ऐसे में कर्मचारी पर जुर्माने का भी प्रावधान है। एवं आय की गलत जानकारी दर्ज करने पर इनकम टैक्स अधिनियम के Section 277 के अंतर्गत सजा इस प्रकार हो सकती है:
- यदि कोई कर्मचारी आय की गलत जानकारी प्रदान कर 25 हजार रुपये तक की टैक्स की चोरी करता है तो उसे 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है एवं जुर्माना जमा करना होता है।
- यदि कोई कर्मचारी आय की गलत जानकारी को फॉर्म 15G में भर कर 25 हजार से अधिक रुपये की टैक्स की चोरी करता है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है एवं जुर्माना भी जमा करना होता है।
यदि फॉर्म 15G नहीं भरे तो क्या होगा?
यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष नौकरी करने से पहले ही अपने EPF अकाउंट में से 50 हजार या उस से अधिक राशि को निकालता है एवं फॉर्म 15G को अपलोड नहीं करता है तो ऐसे में आपके द्वारा दर्ज की गई PF राशि से TDS को काट लिया जाता है। एवं उस कटौती के बाद शेष राशि कर्मचारी को प्रदान की जाती है। इस में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार कटौती हो जाने पर TDS वापस नहीं किया जाता है। यदि आपके द्वारा दर्ज की गई राशि के अनुसार आपका TDS अधिक कटा हो तो ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स रिटर्न उसी वर्ष में क्लैम कर सकते हैं। इसके बाद आपको वह अतिरिक्त काटी गई राशि प्रदान कर दी जाती है।
इस प्रकार आप फॉर्म 15G की महत्वता को समझ गए होंगे, यदि आप अपने EPF अकाउंट में जमा की गई राशि को निकालना चाहते हैं एवं साथ ही TDS की रेंज में ना होने पर आप इस फॉर्म को लगा कर अपनी पूरी राशि प्राप्त कर सकते हैं।
1 thought on “PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें? कब और क्यों जरूरी होता है?”