कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने क्लेम प्रोसेस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव उन खास मेंबर्स के लिए है, जिनके पास आधार कार्ड (Aadhaar) नहीं है। अब ऐसे मेंबर्स भी आसानी से पीएफ क्लेम कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से इंटरनेशनल कर्मचारियों और विदेश गए भारतीय नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा। आइए, जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से।
किन मेंबर्स को होगा फायदा?
ईपीएफओ ने अपने नए नियमों के तहत उन कर्मचारियों को राहत दी है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। यह विशेष रूप से रजिस्टर इंटरनेशनल कर्मचारी (Registered International Employees) के लिए लागू होता है। ये वे कर्मचारी हैं, जो भारत में कुछ समय तक काम करने के बाद अपने देश वापस चले गए हैं। इनमें नेपाल और भूटान जैसे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को अब पीएफ क्लेम के लिए अपने आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।
पीएफ क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज
रजिस्टर इंटरनेशनल कर्मचारी अब आधार कार्ड के बिना भी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को वैरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए वे अन्य वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, सिटीजन सर्टिफिकेट, या कोई ऑफिशियल आईडी प्रूफ का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी वैरिफिकेशन के लिए मान्य होंगे। हालांकि, अगर क्लेम की राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो इसके लिए नियोक्ता (Employer) के माध्यम से वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।
क्लेम प्रक्रिया और नियम
EPFO के नए क्लेम नियम के अनुसार, किसी भी क्लेम को पहले अधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक जांचा जाएगा। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल को मंजूरी दी जाएगी। तभी क्लेम को आगे बढ़ाया जाएगा।
EPFO की सलाह है कि कर्मचारी हमेशा एक ही यूएएन नंबर का उपयोग करें। इससे पिछली सेवाओं का रिकॉर्ड ट्रैक करना और क्लेम प्रक्रिया को सुगम बनाना आसान हो जाता है।
नई प्रक्रिया का महत्व
यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो भारत में सीमित समय के लिए काम करते हैं और बाद में अपने देश लौट जाते हैं। इससे EPFO के प्रति कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और इंटरनेशनल श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा में आसानी होगी।