EPFO से ज्‍यादा पेंशन लेने का ये तरीका लोगों को नहीं पता, मौज में कटेगा बुढ़ापा समझ लिया तो

EPFO में 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक योगदान करने पर कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है, हालांकि ईपीएफओ के नियम अनुसार 58 वर्ष या रिटायरमेंट की आयु पर पेंशन प्रदान की जाती है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप रिटायरमेंट पर 8% तक अधिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए चलिए जानते हैं EPFO से ज्‍यादा पेंशन लेने का ये तरीका।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO (Employee’s Provident Fund Organisation) के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक निवेश करता है तो वह पेंशन पाने का हकदार माना जाता है। EPFO की पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मचारी को 58 वर्ष यानी रिटायरमेंट को आयु में पेंशन का लाभ मिलता है, हालांकि 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच में भी कर्मचारी को अर्ली पेंशन क्लेम की सुविधा दी जाती है, जिसमें वह 10 वर्ष निवेश के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अर्ली पेंशन का नुकसान यह है की इसपर आपको घटी हुई दर से पेंशन दी जाती है।

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वहीं, अधिकतर कई लोगों को यह पता नहीं होता की एक ऐसा तरीका भी है जिसके जरिए आप EPFO से 8% तक ज्यादा पेंशन ले सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी EPFO के सदस्य हैं और इसमें हर महीने अपना योगदान दे रहे हैं तो रिटायरमेंट पर आप किस तरह अधिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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कैसे ले सकते हैं EPFO से ज्यादा पेंशन?

जैसा की हमने बताया की EPFO के नियमों के मुताबिक एक कर्मचारी द्वारा 10 वर्ष निवेश करने और 58 वर्ष की आयु या रिटायरमेंट पर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसमें 50 वर्ष से पहले यदि EPFO सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं तो वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते है, इस स्थिति में वह केवल अपने अकाउंट में जमा राशि की निकासी ही कर सकते हैं।

हालांकि यदि कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में हैं या वह आगे नौकरी करना चाहते हैं तो वह अपनी पेंशन को दो साल और यानी 60 वर्ष की आयु तक रोक लेते हैं तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अपना अंशदान जारी रख सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें हर साल 4% के अतिरिक्त दर से पेंशन का लाभ मिलता है, यानी 59 वर्ष की आयु पर पेंशन लेने पर उसपर 4% अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी यानी 60 वर्ष तक पेंशन लेने पर उन्हें पूरे 8% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है।

10 वर्ष से कम नौकरी पर क्या करें

अगर किसी कर्मचारी को नौकरी में 10 वर्ष पूरे नहीं होते तो वह पेंशन नहीं ले सकते। तो इस स्थिति में उनके पास दो विकल्प रहते हैं, जिसमें यदि वह आगे नौकरी नही करना चाहते हैं तो वह अपने अकाउंट में जमा राशि की निकासी कर सकते हैं। यदि वह कुछ समय ब्रेक लेकर दोबारा नौकरी करने की सोच रहे हैं तो वह पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इससे वह जब भी दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करते हैं तो कर्मचारी सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपने पिछले अकाउंट को नई नौकरी से जोड़कर 10 वर्ष पूरे होने में जितना समय बाकी रह गया है उतने समय तक नौकरी करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है अर्ली पेंशन के नियम

बता दें यदि आप 50 साल से 58 वर्ष के बीच में रिटायरमेंट लेते हैं तो आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरकर अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म और 10D के विकल्प का चयन कर सकते हैं। हालांकि 58 वर्ष की आयु पूरी होने से जितना पहले आप पैसा निकालते हैं, उससे आपकी पेंशन हर साल 4% कि दर से घटकर आपको मिलती है। उदाहरण के लिए यदि आप 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन निकालने का फैसला लेते हैं तो आपको मूल पेंशन राशि का 92% (100%- 2×4) मिलेगा।

3 thoughts on “EPFO से ज्‍यादा पेंशन लेने का ये तरीका लोगों को नहीं पता, मौज में कटेगा बुढ़ापा समझ लिया तो”

  1. वैसे ईपीएफओ बहुत अच्छा कार्य करती है और सभी सामाजिक सुरक्षा दे रहा है परंतु सिर्फ पेंशन नहीं बढ़ाता यदि साल में कुछ भी बड़े तो काफी हद तक लोग इस योजना को काफी तवज्जो देंगे क्योंकि महंगाई के इस दौर में एक हजार से 2500 की पेंशन में किसका गुजारा चलता है इपीएफओ को इस बारे में सोचना चाहिए।

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