EPFO Pension: क्या नौकरी करते हुए भी ले सकते हैं EPS पेंशन? क्या कहते हैं EPFO के नियम?

EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों की सुविधा एवं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके लिए EPFO द्वारा मैनेज की जाने वाली कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) जो एक रिटायरमेंट योजना है, यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह निवेश करने पर रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करती है।

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हालांकि कई लोग 58 वर्ष के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखते हैं, ऐसे में यदि वह अपनी नौकरी के 10 साल पूरे कर लेते हैं। तो मौजूदा नौकरी करने की स्थिति में क्या रिटायरमेंट से पहले उन्हें EPS पेंशन मिल सकती है या नहीं? इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल बना रहता है। ऐसे में EPFO के नियम क्या कहते हैं? चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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क्या नौकरी करते हुए मिल सकती है EPS पेंशन?

बता दें EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।

जिसमें कर्मचारी अपने 10 वर्ष की नौकरी पूरी करने या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस स्कीम की एक खासियत यह है की यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे हैं तो वह भी नौकरी करते हुए पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

कब मिलता है पेंशन क्लेम करने का हक

EPFO की पेंशन स्कीम के अंतर्गत मौजूदा और नए EPF सदस्य शामिल हो सकते हैं, ऐसे में EPFO के नियम अनुसार सब्सक्राइबर जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और वह नियमित रूप से EPFO में अंशदान कर रहे हैं इसके साथ ही उनकी नौकरी को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें पेंशन प्राप्त का अधिकार दिया जाता है। वहीं यदि अंशधारक 10 साल नौकरी पूरी कर लेते हैं लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम होती है तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।

ऐसे में कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद केवल EPF में जमा की गई राशि ही मिलती है। इसके अलावा यदि नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम होती है तो वह पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में भी कर्मचारी पेंशन पाने के योग्य नहीं होते है।

58 साल से पहले 4 फीसदी दर घटकर कम मिलेगी पेंशन

जैसा की हमने बताया कि यदि किसी कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से अधिक होती है तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। 50 से 58 वर्ष के बीच पेंशन पाने के लिए क्लेम करना अर्ली क्लेम कहा जाता है। हालांकि 58 वर्ष से पहले पेंशन पाने पर आपको प्रत्येक वर्ष 4 फीसदी की दर से पेंशन घटकर मिलती है। ऐसे में 58 वर्ष या 60 वर्ष के बाद पेंशन के लिए क्लेम करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

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