कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी, अरुण कुमार गोयल, लालचंद मौर्य और सुरला कांत राय, ने अपनी पेंशन की गणना में नोशनल इन्क्रिमेंट की मांग के लिए दिल्ली कैट से संपर्क किया। वे 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और उनकी वेतन वृद्धि क्रमशः 01 जुलाई और 01 जनवरी को देय थी।
दिल्ली कैट का फैसला
दिल्ली कैट ने 15.07.2021 को अपने आदेश में इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद, केंद्र सरकार ने इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय की सुनवाई
केंद्र सरकार द्वारा 04.02.2022 को दाखिल की गई रिट याचिका 2926/2022 पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26.07.2023 को आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए नोशनल इन्क्रिमेंट देने का आदेश दिया।
DOPT और DOLA की प्रक्रिया
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, मामला DoPT को भेजा गया। DoPT ने आदेश का अनुपालन करने और नोशनल इन्क्रिमेंट देने का निर्णय लिया। इसके बाद मामला DOLA को भेजा गया, जहां से भी आदेश को जल्द से जल्द लागू करने की सलाह दी गई।
MoHUA की मंजूरी
MoHUA ने 09/02/2024 को दिल्ली कैट के फैसले को लागू करते हुए सीपीडब्ल्यूडी याचिकाकर्ताओं को नोशनल इन्क्रिमेंट देने की मंजूरी दी।
यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है और इससे उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार होगा।