फंड निकासी में होगी दिक्‍कत अगर EPF खाते में DOB या नाम है गलत तो ऐसे कराएं तुरंत ठीक

अगर EPF खाते में आपकी जन्मतिथि (DOB) या नाम गलत है, तो फंड निकासी में समस्या हो सकती है। इस समस्या को तुरंत ठीक करवाएं। जानिए कैसे आसानी से अपडेट करें अपनी जानकारी।

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Written by Rohit Kumar

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फंड निकासी में होगी दिक्‍कत अगर EPF खाते में DOB या नाम है गलत तो ऐसे कराएं तुरंत ठीक

अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्‍सा EPF यानी Employees’ Provident Fund में जरूर जमा होता होगा। आपके फ्यूचर को सिक्‍योर करने के लिहाज से ये पैसा EPFO में जमा किया जाता है। इस पैसे पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है, जिससे लंबे समय में आपके पास अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है।

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लेकिन कई बार PF स्टेटमेंट में नाम या बर्थडेट गलत हो जाती है और आधार (Aadhaar Card) में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है। ऐसे में बाद में पैसा निकालते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके PF अकाउंट में है कोई गलत जानकारी, तो उसे अभी से आप ठीक करवा सकते हैं. यहां जानिए तरीका-

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पहले करना होगा आवेदन

आपके पीएफ अकाउंट में दी गई जानकारी अगर आपके आधार से मैच नहीं करती है, तो इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सुधार करवाया जा सकता है। इसके लिए दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़े

  1. आवेदन दर्ज करें: सबसे पहले, आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समस्या का आवेदन दर्ज करना होगा। आपको इस आवेदन में अपने व्यक्तिगत विवरण और समस्या का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
  2. नियोक्ता की स्वीकृति: समस्या को सुधारने के बाद, आपको अपने नियोक्ता या कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा आवेदन की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
  3. सुधार/बदलाव की पुष्टि करें: नियोक्ता द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, आपका आवेदन ईपीएफओ ऑफिसर तक पहुंचाया जाएगा। ईपीएफओ ऑफिसर आपके आवेदन में किए गए सुधार/बदलाव को सत्यापित करेंगे और अकाउंट में नए डेटा को अपडेट कर देंगे।

इस प्रक्रिया के बाद, आपके ईपीएफओ अकाउंट में सही जानकारी अपडेट हो जाएगी और आपको इससे संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। 

आगे की प्रक्रिया

स्टेप 1: नियोक्ता को EPFO Unified Portal में लॉगइन करना होगा और “Member> Details Change Request” पर क्लिक करके बदलावों की जाँच करनी होगी। यहां वे बदलावों को सत्यापित कर सकते हैं।

स्टेप 2: नियोक्ता जानकारी को चेक करेगा और उसे अप्रूव करेगा।

स्टेप 3: जब अप्रूवल हो जाए, नियोक्ता को नया स्टेटस अपडेट करने की सुचना मिलेगी।

स्टेप 4: नियोक्ता अब इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ऑफिस को भेजेगा, जहां फील्ड ऑफिसर इसे क्रॉस चेक करेगा।

स्टेप 5: फील्ड ऑफिसर द्वारा क्रॉस चेक करने के बाद, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिशनर डीटेल को सही होने पर अप्रूव कर देंगे।

ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका

अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो उसे इसके लिए संबंधित फॉर्म भरकर और एम्प्लॉयर से भरवा कर EPFO के ऑफिस में भेजना होगा. इसके बाद फील्‍ड ऑफिस दी गई जानकारी के वेरिफिकेशन के बाद उसे अपडेट कर देंगे.

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