PAN के बिना EPF खाते से निकाले पैसे तो देना होगा इतना टैक्स, केवल इन मामलों में मिलती है छूट?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकासी पर कर कटौती (TDS) नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकासी पर कर कटौती (TDS) नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली (OPS) की मांग में लचीलापन दिखाया, 50% गारंटीड पेंशन पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, न्यूनतम पेंशन और अंशदान जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार की समिति जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
नई दिल्ली: नौकरी बदलने पर PF (कर्मचारी भविष्य निधि) का पैसा ट्रांसफर करना एक बड़ा झंझट होता था। लेकिन अब यह झंझट खत्म हो गया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यशाला में पेंशन सुधार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए डिजिटल उपायों से पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और तलाकशुदा बेटियां व विधवाएं पेंशन के हकदार बनेंगी।
केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग करते हुए आंदोलन की तैयारी में हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इसके तहत सरकार की और से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा जारी क्या है नए दिशा-निर्देश।
अगर आप नौकरी कर रहे है और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा PF खाते में जमा होता है तो आपको EPFO के नियमों को अच्छी
आगामी बजट से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, आवास मरम्मत, इनकम टैक्स छूट, और आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें हैं। यूनियन नेताओं ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस और इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग की है।
कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र (Scheme Certificate) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे वह भविष्य में नई जगह नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा ईपीएफओ में निवेश कर सकते हैं।