EPFO बंद कर सकता है आपका PF खाता, अगर आपने नहीं करवाया ये काम

अगर आप नौकरी कर रहे है और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा PF खाते में जमा होता है तो आपको EPFO के नियमों को अच्छी

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Written by Rohit Kumar

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EPFO बंद कर सकता है आपका PF खाता, अगर आपने नहीं करवाया ये काम

अगर आप नौकरी कर रहे है और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा PF खाते में जमा होता है तो आपको EPFO के नियमों को अच्छी तरह से समझना होगा. नियमों की सही जानकारी न होने आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) उन सभी खातों को बंद कर सकता है जिसमे 36 महीने से कोई लेन -देन नहीं हुआ है. अकाउंट बंद होने के बाद आपको फिर से उसे चालू करवाना होगा. इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कुछ जरूरी काम न करने पर ईपीएफओ कैसे आपके पीएफ खाते को बंद कर सकता है.

इस कारणों से बंद हो सकता है PF खाता

36 महीनों तक कोई लेनदेन नहीं

अगर आपने एक जॉब करने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन की है और आपने अपना पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया या फिर इस खाते में 36 महीने से कोई लेन -देन नहीं किया तो 3 साल बाद आपका खाता बंद हो जायेगा.

2 महीने के अंदर नया पीएफ खाता नहीं खोला

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अगर आपने नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के अंदर नया PF खाता नहीं खोला और न ही पुराने खाते से पैसे ट्रांसफर किए, तो पुराना खाता बंद हो सकता है।

विदेश चले जाने पर

अगर आप कई सालों के लिए विदेश चले जाते हैं और पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी को EPFO को नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद हो जाता है.

निवेशक की मृत्यु होने पर

अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उसने मृत्यु से पहले अपना नॉमिनी नहीं चुना हैं, तो भी पीएफ अकाउंट बंद हो जायेगा.

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PF खाते को चालू रखने के लिए उसमें लेन -देन की प्रक्रिया, दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के 2 महीने के अंदर नया खोलने, विदेश जाने पर ईपीएफओ को अपनी जानकारी देने और अपना नॉमिनी चुनने आदि कामों को कर लेना चाहिए.

इसे भी जानें: पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?

बंद खाते से पैसे कैसे निकालें

बंद खाते से पैसे निकालने के लिए आपको बैंक में KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिस बैंक में अपना PF खाता खुला हो. EPFO की वेबसाइट से Form 50 डाउनलोड करें, उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर लीजिए. ऐसा करने के कुछ दिनों बाद आप आपने पैसों को आसानी से निकाल सकते है.

KYC के लिए जरूरी दस्तावेज

केवाईसी करने के लिए खाताधारक के पास पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड), पता प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट), पिछली कंपनी का सेवा प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण.

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1 thought on “EPFO बंद कर सकता है आपका PF खाता, अगर आपने नहीं करवाया ये काम”

  1. I joined civil aviation department, central government in 1982. In 1989 transferred in mass to National airports authority/Airports authority of India. Based on the combined service, many of my colleagues started receiving ccs pension, after officialy stopage of EPF pension. Suddenly After 1921 EPFO has decided not to stop EPF pension further.Due to this, my ccs pension work is in hold. How can I overcome with this situation?

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