कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है। अधिकतर लोग 58 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र तक पेंशन निकालने में देरी करने पर पेंशन राशि में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि EPFO अपने अंशधारकों को 60 साल तक अंशदान करने पर प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी पेंशन राशि अधिक होती है।
बता दें, EPFO के अंतर्गत, कोई भी कर्मचारी जो लगातार 10 वर्षों तक योगदान करता है, वह 58 वर्ष की आयु में पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। पेंशन की गणना सदस्य की पेंशन योग्य सेवा और सेवानिवृत्ति से पहले के 60 महीने के औसत वेतन पर आधारित होती है।
अर्ली पेंशन क्लेम के नियम
अगर कोई सदस्य 50 से 58 वर्ष के बीच की उम्र में पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे Early Pension का विकल्प मिलता है, अर्ली पेंशन क्लेम पर हर साल के लिए 4% कम पेंशन दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए क्लेम करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% ही मिलेगा।
वहीं यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद भी काम करता रहता है और 60 वर्ष की उम्र तक पेंशन योगदान जारी रखता है, तो प्रति वर्ष 4% की दर से उसकी पेंशन में वृद्धि होती है।
कम अवधि की नौकरी और पेंशन विकल्प
यदि किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 वर्ष से कम है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता। हालांकि, उसके पास पीएफ की रकम की निकासी का विकल्प होता है। यदि वे भविष्य में फिर से नौकरी में प्रवेश करते हैं, तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के माध्यम से पिछले योगदान को नई नौकरी में जोड़ा जा सकता है।
पेंशन निकालने की प्रक्रिया
EPFO से पेंशन निकालने के लिए निवेशक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पोर्टल पर लॉगिन करके “ऑनलाइन सेवाएं” टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद “क्लेम फॉर्म-31,19 और 10सी” का चयन करके आवश्यक विवरण भरना होगा। सत्यापन और अनुमोदन के बाद, आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
निष्कर्ष
60 साल की उम्र में पेंशन निकालने के लिए निवेशकों को EPFO के इन नियमों और परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है। अधिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 60 साल तक इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है, EPFO के नए नियमों और वेतन सीमा में बदलाव से अधिक कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।