केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में अहम बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब छह महीने से कम समय की अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड (EPS) से निकासी कर सकेंगे। इस बदलाव का लाभ निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर होगा।
पहले का नियम
पूर्व में, पेंशन योजना-95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते थे। EPFO ने ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया था। हालांकि, छह महीने से कम सेवा करने वाले कर्मचारी निकासी लाभ के हकदार नहीं थे, जिसके कारण उनके कई दावे खारिज कर दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग सात लाख दावों को इसी कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
नए नियम की गणना
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर महीने की सेवा को ध्यान में रखा जाए और उसी के अनुपात में निकासी लाभ दिया जाए। यह संशोधन उन सदस्यों के लिए है, जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी है या वे सदस्य, जिनकी आयु 58 वर्ष हो गई है। अब निकासी की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य ने कितने महीनों तक सेवा पूरी की है तथा वेतन क्या है, जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। इस योजना के तहत पेंशन शुरू करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा आवश्यक है।
सरकारी कर्मियों के लिए समूह बीमा योजना बंद
EPFO ने 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना (GIS) के तहत कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले से केवल वे सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे, जो 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं। उनके वेतन से की गई कटौती उन्हें वापस कर दी जाएगी, जिससे उनके वेतन में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। यह योजना 1 जनवरी, 1982 को शुरू की गई थी।
EPS योजना में किए गए इन बदलावों से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इससे कर्मचारियों में उत्साह और संतोष बढ़ेगा, और वे अपनी सेवाओं को और भी उत्साहपूर्वक निभा सकेंगे।
Sir mera uan me name or date of birth correct nahi ho rahi hai sir 6 month ho gaye document submit kiye Hui abi tak nahi hua hai ji please Kara do
मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं सर।#OPS
सीता राम