Pension Update: पेंशन योजना प्रमाण पत्र के बारे में जानिए, वरना भारी-भरकम नुकसान

कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र (Scheme Certificate) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे वह भविष्य में नई जगह नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा ईपीएफओ में निवेश कर सकते हैं।

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Written by Rohit Kumar

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Pension Update: EPFO के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत निवेश करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष योगदान करना जरूरी होता है। 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन हेतु पात्र नहीं माने जाते। ऐसे में यदि कोई EPFO सदस्य 10 वर्ष पूरे होने से पहले अपने नौकरी छोड़ देता है और किसी प्रतिष्ठित कम्पनी में दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं करता या ऐसी जगह नौकरी करता है जहां EPF एक्ट लागू नहीं है, तो इस स्थिति में वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र (Scheme Certificate) के लिए अप्लाई कर सकता है।

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इस सर्टिफिकेट के जरिए आप दोबारा EPF को अपने नए खाते से जोड़कर अपने पेंशन के लिए 10 वर्ष इसमें निवेश करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी EPFO के सदस्य हैं, तो चलिए जानते हैं कैसे आप स्कीम सर्टिफिकेट भरने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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क्या है पेंशन योजना प्रमाण पत्र?

बता दें पेंशन योजना प्रमाण पत्र EPFO द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सदस्य की सदस्यता और परिवार की जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में EPFO सदस्य यदि नौकरी छोड़कर भविष्य में दोबारा नौकरी ज्वाइन करते हैं तो दोबारा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए वह इस सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपनी सदस्यता को नए अकाउंट में एड कर सकते हैं।

कैसे करें पेंशन का आवेदन

पेंशन योजना प्रमाण पत्र के लिए आप अपने नियोक्ता के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो पेंशन स्कीम के तहत आवेदक के 10 साल पूरे होने के साथ-साथ पूरी पेंशन क्लेम करने के लिए 58 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। हालांकि यदि वह अर्ली पेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो वह 50 वर्ष से 58 वर्ष की आयु तक भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनकी सदस्यता भले ही 10 साल हो गई है, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम है और वह अपनी जॉब छोड़ चुके हैं।

ऐसे सदस्य यह सर्टिफकेट लेकर 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस सर्टफिके को लगाकर फॉर्म 10D में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सदस्य को फॉर्म 10C के लिए आवेदन करना होगा।

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