उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 12 जून 2024 को Notional Increment को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह बताया गया है की छटवें वे वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल 01 जुलाई को दी जाती थी।
इसके बाद फिर 1 जनवरी 2016 को सरकार के द्वारा सातवां वेतन आयोग लागू किया था। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 01 जुलाई या 01 जनवरी में से कोई एक तारीख चुनने का विकल्प दिया गया है।
अब तक वेतनवृद्धि का लाभ नही मिलता था
राज्य सरकार के कई कर्मचारी हर वर्ष 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते है। उन्हें 01 जुलाई या 01 जनवरी को वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए लेकिन सेवानिवृत्ति की वजह से वे इसे प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि वे 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पहले होती है।
इन्क्रिमेंट का दिया जाएगा फायदा
आप सभी यह जान लीजिए की उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामले में फैसले दिए है। चूंकि कर्मचारी वेतन वृद्धि के बाद एक साल की सेवा पूरी करने के बाद ही सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए उन सभी कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि मिलनी चाहिए। इसी प्रकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में ऐसे ही आदेश पारित किए हैं।
पेंशन और ग्रेच्युटी बढ़कर मिलेगी
आप सभी को यह बता दे की उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है की 30 या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वेतन वृद्धि के अनुसार उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। आपको यह भी बता दे की इसके लिए उनकी अंतिम वेतन में एक अनुमानित वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी।
पुराने पेंशनधारकों को भी मिलेगा फायदा
दिनांक 01 जुलाई को वेतन वृद्धि देने की व्यवस्था 01.01.2006 से लागू हुई है। इसलिए यह सभी आदेश उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। जो की 1 जनवरी 2006 के बाद और इस आदेश के जारी होने से पहले 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे। हालांकि, उन्हें केवल तात्कालिक प्रभाव से यह लाभ मिलेगा और एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
इसी प्रकार से, यह व्यवस्था 01 जनवरी 2016 के बाद और इस आदेश के जारी होने से पहले 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों पर भी लागू की जाएगी, जिन्हें 01 जुलाई या 01 जनवरी को वेतन वृद्धि मिलनी थी। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।