
Employees’ Pension Scheme, 1995 यानी EPS-95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन देता है, जिसमें नियोक्ता अंशदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और सरकार न्यूनतम पेंशन को सपोर्ट करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना EPF सदस्यता से लिंक्ड रहती है और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा का आधार मानी जाती है।
कौन पात्र है
- EPF सदस्य होना और EPS से कवर्ड होना जरूरी है, क्योंकि EPS-95 EPF के साथ ही लागू होती है।
- न्यूनतम 10 वर्ष की “पेंशन योग्य सेवा” पूरी होने पर पेंशन अधिकार स्थापित होते हैं, जबकि 10 वर्ष से कम होने पर निकासी लाभ का प्रावधान होता है।
- सामान्य पेंशन का आरंभ 58 वर्ष की आयु पर होता है; 50 से 57 वर्ष के बीच “अर्ली पेंशन” विकल्प कटौती के साथ उपलब्ध माना जाता है।
सेवा अवधि के नियम
पेंशन योग्य सेवा वह कुल अवधि है जिसमें EPS में अंशदान हुआ है; 6 माह या उससे अधिक के अंश को राउंड-ऑफ कर 1 वर्ष माना जाता है। 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पर 2 वर्ष का अतिरिक्त वेटेज जोड़ने का प्रावधान व्यवहार में लागू माना जाता है, जिससे गणना में सेवा अवधि अधिक मानी जाती है।
पेंशन कब और कैसे मिलेगी
सामान्यत: 58 वर्ष पूरे होने पर पेंशन शुरू होती है; यदि सदस्य सेवा में न भी हो, तो भी इस आयु पर अधिकार बनता है। 50–57 वर्ष में अर्ली पेंशन लेने पर मासिक राशि में निर्धारित प्रतिशत से कटौती लागू होती है, और एक बार चुने जाने पर यह स्थायी माना जाता है।
पेंशन की गणना
मानक सूत्र: मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70. पेंशन योग्य वेतन: अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन (वेतन में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को समतल करने के लिए 2014 के बाद 60 माह औसत व्यापक रूप से अपनाया गया)।
उदाहरण: यदि पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 और सेवा 20 वर्ष है, तो पेंशन = (15,000 × 20) ÷ 70 = ₹4,285.71 लगभग।
पेंशन योग्य वेतन और सीमा
“पेंशन योग्य वेतन” में बेसिक + डीए पर आधारित योगदान वेतन का औसत (अंतिम 60 माह) लिया जाता है। संशोधनों के बाद अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा ₹15,000 व्यापक रूप से संदर्भित है; उच्च पेंशन विकल्प चुनने पर अलग शर्तें लागू होती रही हैं।
पेंशन के प्रकार
- सुपरएन्नुएशन पेंशन: 58 वर्ष पर नियमित पेंशन।
- अर्ली रिटायरमेंट पेंशन: 50–57 वर्ष पर कटौती के साथ।
- विकलांगता पेंशन: स्थायी/पूर्ण अक्षमता पर सेवा-आधारित पेंशन।
- परिवार/विधवा/अनाथ/नामित व्यक्ति पेंशन: सदस्य के निधन पर आश्रितों तक सुरक्षा का विस्तार; नामांकन न होने पर आश्रित माता-पिता को पेंशन का प्रावधान लागू हो सकता है।
न्यूनतम पेंशन की स्थिति
EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 मासिक बजटीय सहायता से समर्थित नीति रूप में स्थापित रही है। हाल के वर्षों में न्यूनतम पेंशन को ₹7,500–₹9,000 तक बढ़ाने की मांगें चर्चित रही हैं; अंतिम प्रभाव लागू होने के लिए आधिकारिक अधिसूचना/राजपत्र आवश्यक होता है।
उच्च पेंशन (Higher Pension) संदर्भ
- ऐतिहासिक रूप से पैराग्राफ 11(3) के अंतर्गत वास्तविक वेतन पर 8.33% अंशदान के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प मौजूद रहा, जिसे 2014 संशोधनों के बाद सीमित किया गया।
- न्यायिक निर्देशों के उपरांत संयुक्त विकल्प, समयसीमा और गणना संबंधी गाइडलाइंस जारी की गईं; उच्च पेंशन से जुड़े क्लेम/गणना में दस्तावेज़ीय साक्ष्य और योगदान समायोजन अहम रहते हैं।
फॉर्म, प्रक्रिया और PPO
पेंशन के लिए सामान्यत: फॉर्म 10D उपयोग होता है; EPFO पोर्टल/नियोक्ता के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर PPO (Pension Payment Order) जारी किया जाता है। बैंक विवरण, नामांकन, सेवा-अंशदान रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों की शुद्धता से प्रोसेसिंग तेज होती है; असंगतियाँ देरी का प्रमुख कारण बन सकती हैं।
व्यावहारिक सावधानियाँ
- UAN पर सेवा इतिहास, जॉइनिंग-एग्जिट तिथियाँ और ट्रांसफ़र-इन विवरण सही रखें ताकि “पेंशन योग्य सेवा” में कोई कमी न रह जाए।
- अंतिम 60 माह में वेतन संरचना/ब्रेकेट का प्रभाव सीधा पड़ता है; संभावित अर्ली रिटायरमेंट या करियर बदलाव से पहले गणना का आकलन करें।
- नामांकन समय पर अपडेट रखें; अविवाहित स्थिति में नामांकित व्यक्ति/आश्रित माता-पिता के प्रावधानों को समझकर नामांकन भरें।
अक्सर पूछे जाने वाले छोटे प्रश्न
Q1: क्या 10 वर्ष से कम सेवा पर पेंशन मिलती है?
Ans: हीं, सामान्यत: निकासी लाभ मिलता है; 10 वर्ष पूरी होने पर पेंशन अधिकार बनता है।
Q2: क्या 58 से पहले पेंशन ले सकते हैं?
Ans: हाँ, 50–57 में अर्ली पेंशन मिल सकती है, मगर कटौती लागू होती है।
Q3: क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ी है? मांगें सक्रिय हैं?
मांगें सक्रिय हैं, आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर ही लागू मानी जाती है।