22 जुलाई को बजट सत्र के पहले दिन, सोलापुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सरकार से सवाल किया। साथ ही, उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 2013 के बाद से उपलब्ध कराई गई पेंशन का राज्यवार डाटा भी मांगा। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में लिखित जवाब दिए।
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का मत
लोकसभा सांसद प्रणिति शिंदे ने सरकार से पूछा कि क्या वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का विचार कर रहे हैं, और यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किया जा सकता है? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएँ
पुरानी पेंशन पर सांसद प्रणिति ने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास 2013 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गई पेंशन का राज्यवार कोई आंकड़ा है। इस पर पंकज चौधरी ने बताया कि 2015 में अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, बैंक या डाकघर में बचत खाता वाले 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय इसका लाभ उठा सकते हैं। अक्टूबर 2022 से, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए यह स्कीम बंद कर दी गई ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन का अधिकतम लाभ मिल सके।
अटल पेंशन योजना (APY) का विवरण
APY के तहत ग्राहकों को चयन की गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर मासिक, तिमाही, या छमाही अंशदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद, सब्सक्राइबर को चुने गए अंशदान के आधार पर 1000 रुपये से अधिकतम 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीकृत मिलेगी। इस योजना के तहत पेंशन लाभ 2035 से शुरू होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना
इस मामले में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18-40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और जो EPFO/ESIC/NPS (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे PMSYM योजना में शामिल हो सकते हैं।
निष्कर्ष
सरकार का रुख स्पष्ट है कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कोई विचार नहीं है। वहीं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पहलें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे समाज के गरीब और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचे।
मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी का हक खाया जा रहा है सर,
1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं,
1998 शिक्षा कर्मी को भी उनका हक मिलना चाहिए।#OPS सीता राम