
क्या कंपनी बदलने पर PF(Provident Fund) का पैसा ट्रांसफर न होना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, यह न केवल उनकी रिटायरमेंट सेविंग पर असर डालता है, बल्कि इससे मिलने वाले ब्याज टैक्स फायदे और भिविष्य में फंड निकालने में भी कठिनाई हो सकती है। PF अकाउंट आपके रिटायरमेंट के लिए मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करता है, जिस पर हर महीने ब्याज मिलता है। इसलिए इस लेख में हम जानेंगे कि PF ट्रांसफर नहीं होने की मुख्य वजहें क्या हैं और अगर ऐसा हो, तो आप कहां और कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
PF ट्रांसफर न होने के कारण
अगर आप नई कंपनी में जॉइन कर चुके हैं और आपकी पुरानी कंपनी का PF अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है Date of Exit यानी नौकरी छोड़ने की तारीख का सही से अपडेट न होना। अगर आपकी पुरानी कंपनी ने आपकी Exit Date सही से अपडेट नहीं की, तो PF का ट्रांसफर प्रोसेस शुरू नहीं होगा। इसके अलावा, अगर आपके पास दो UAN नंबर हैं तो भी PF ट्रांसफर में समस्या आ सकती है। ऐसे मामलों में ट्रांसफर प्रक्रिया सही से पूरी नहीं हो पाती।
तीसरी बड़ी वजह है KYC डिटेल्स का अपडेट न होना। अगर आपके आधार, पैन कार्ड, या बैंक अकाउंट नंबर में कोई गड़बड़ी है या वे सही से अपडेट नहीं हैं, तो PF ट्रांसफर में अड़चन आ सकती है। इसके अलावा, फंड का जमा न होना भी एक कारण हो सकता है। कई कंपनियां समय पर PF का योगदान नहीं करतीं, जिसके कारण PF ट्रांसफर में देरी हो सकती है।
PF ट्रांसफर की प्रक्रिया
अगर आपका PF ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसे ऑनलाइन करने का तरीका बेहद सरल है। इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग इन करना होगा। यहां पर आपको Online Services में जाकर One Member One EPF Account (Transfer Request) का विकल्प चुनना होगा। फिर आपको अपनी पुरानी कंपनी की जानकारी भरनी होगी और फॉर्म 13 को भरकर सबमिट करना होगा।
इसके बाद, आपको अपनी नई या पुरानी कंपनी से वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद 10 से 20 कार्य दिवसों के भीतर आपका PF ट्रांसफर हो जाएगा।
PF ट्रांसफर न होने पर कहां करें शिकायत
- अगर आपकी PF ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है और वह नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ उपायों का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले, आप EPFiGMS पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://epfigms.gov.in पर जाकर अपनी UAN, PF खाता नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर शिकायत करनी होगी।
- इसके अलावा, आप ईमेल के जरिए भी शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए आपको [email protected] पर ईमेल भेजकर अपनी समस्या को दर्ज करना होगा।
- यदि आपको अधिक मदद की आवश्यकता हो, तो आप EPFO के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14470 या 1800-118-005 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत का अपडेट ले सकते हैं या समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।