आप सभी को यह बता दे की जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून या 31 दिसंबर को होती है। ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को वेतन में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई कर्मचारी न्यायालय का सहारा लेता है और उसके बाद न्यायालय का निर्णय उस कर्मचारी के पक्ष में होता है तो ऐसी स्थिति में ही उन्हें इस लाभ का अधिकार दिया जाता है। आप सभी को यह बता दे की अब ऐसे ही मामलों में बकाया बचे हुए एरियर के भुगतान के तरीके को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है।
बकाया (Arrear) का भुगतान कैसे किया जाएगा
आप अभी को इसकी जानकारी होनी आवश्यक है की इस प्रकार के मामलों में विभागों और मंत्रालय के सामने यह सवाल उठाया जा रहा था की जिस-जिस कर्मचारी ने कोर्ट में केस दर्ज किया था और फिर न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद भी रेलवे के द्वारा उनको भुगतान नहीं किया गया।
उसके बाद उन सभी कर्मचारियों ने कोर्ट में अवहेलना की याचिका दायर की। इसके बाद सवाल यह उठा रहा था की रेलवे भुगतान किस तारीख से करेगी ?उस दिन से जब वे रिटायर हुए थे या उस दिन से जब उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद ही रेलवे ने यह बताया है की वह भुगतान किस प्रकार से करेगी।
20.05.2024 को एक नया सर्कुलर जारी
आप सभी को जानकारी के लिए यह बता दे की रेलवे बोर्ड के द्वारा 9 फरवरी को यह सर्कुलर जारी किया गया था। जिसमें उन्होंने यह बताया था की ऐसे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट 1 जुलाई को किया जाए जो न्यायालय में कैसे को जीत चुके है। लेकिन अभी तक उन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया। इसके उन कर्मचारियों ने भी कोर्ट में अवहेलना की याचिका दायर की थी।
अब उन सभी को भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब विभाग के सामने एक बड़ा प्रश्न था वो यह था की आखिर भुगतान किस प्रकार से किया जाए ?अब रेलवे के द्वारा 20.05.2024 को सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमे बकाया भुगतान के निर्देश दिए हुए है।
बकाया भुगतान पर रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला
आप सभी को यह बता दे की रेलवे बोर्ड के द्वारा इसकी जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है की जहां नए मामले में कर्मचारियों ने कोर्ट में केस जीत लिया है। उन्हें याचिका दायर करने की तारीख से पिछले 3 साल का ही बकाया भुगतान किया जाएगा। पुराने मामले में जो भी निर्णय लिया गया था उसको फिर से नहीं खोला जाएगा।
CAG ने भी ऐसे मामलों में लिया था बड़ा निर्णय
आप सभी को यह बता दे की 11.04.2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सभी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए। चाहे उस कर्मचारी का नाम कोर्ट केस में हो या फिर नही। इस निर्णय के बाद CAG के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है की सभी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा और सभी इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
हालांकि, इसमें यह शर्त जोड़ी गई कि इसका फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 11.04.2023 के बाद रिटायर हुए हैं या रिटायर होने वाले हैं। 11.04.2023 से पहले जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल उन ही कोर्ट केस वालों को लाभ मिलेगा जो 11.04.2023 से पहले दर्ज किए गाय थे।