PFRDA: NPS उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब एक दिन में ही मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा, नया बदलाव 1 जुलाई से लागू

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव से अब सेम डे सेटलमेंट (T+0 सेटेलमेंट) की सुविधा होगी, जिससे उनके अंशदान को उसी दिन निवेश किया जाएगा।

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Written by Rohit Kumar

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NPS उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी; अब एक दिन में ही मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा, नया बदलाव 1 जुलाई से लागू

PFRDA: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में 1 जुलाई से एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बता दें PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स को सेम डे सेटलमेंट (T+0 सेटेलमेंट) की सुविधा प्रदान की है।

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इससे अब जो भी सब्सक्राइबर किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना अंशदान करता है, तो वह उसी दिन इन्वेस्ट हो जाएगा और उसी दिन नेट ऐसेट वैल्यू (NAV) का भी लाभ सब्सक्राइबर को मिल जाएगा।

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अब एक दिन में मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा

बता दें PFRDA की यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो जाएगी, पहले ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान अगले दिन (T+1) पर निवेश किए जाते थे। जिसे देखते हुए PFRDA ने नोडल कार्यालयों और ENPS के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को सलाह दी की वह ग्राहकों को तुरंत लाभ प्रदान करने के लिए इन नई समय-सीमाओं का पालन करें। इससे जहां पहले आज मिले अंशदान का निवेश कल किया जाता था, वहीं अब संशोधित दिशा-निर्देश सुबह 11 बजे तक प्राप्त अंशदान को उसी दिन निवेश किया जाएगा।

NPS उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

PFRDA ने वर्ष 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 947,000 नए उपभोक्ताओं को जोड़ा है। 31 मई, 2024 तक कुल NPS ग्राहकों की संख्या 180 मिलियन है। ऐसे में इस परिवर्तन से NPS खाता धारकों को उसी दिन के NVA का लाभ मिल सकेगा, जो उनके पैसों को बढ़ाने में सहायक होगा। इसके लिए PFRDA का यह बदलाव सुनिश्चित करेगा की ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त NPS योगदान को उसी दिन निवास करें, यह व्यवस्था NPS की लेनदेन की दक्षता को बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

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