उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कर्मचारी जो काफी लम्बे समय से पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, इसे सरकार ने मंजूरी दे दी। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, की राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) से आच्छादित उत्तर प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन बंद होने के पहले निकले थे और विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल, 2005 के बाद हुई है, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग
बता दें ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च, 2005 यानी NPS के नोटिफिकेशन की तारीख पर निकाला गया था और उस विज्ञापन के अनुसार उनकी भर्ती 01.04.2005 या उसके बाद की थी, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से कवर करने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन शासन को मिल रहे थे।
यह देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च, 2023 को जारी आदेश में ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती विज्ञापन 1 जनवरी, 2004 के पहले निकले थे तो भले ही उनकी ज्वाइनिंग बाद में की गई थी उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।
जाने अभी तक क्या थे नियम?
अभी तक के नियमों की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग द्वारा 28.03.2005 तक यह प्रावधान था की ऐसे संस्थाएं जिनमे पेंशन योजना लागू है इनमे राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार के निधि से किया जाता है, तो 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद नए नियुक्त कर्मचारी एनपीएस में कवर किए जाएंगे।
किन्हें मिलेगा लाभ
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर न्यायालयों के निर्णय और केंद्र सरकार के दिनांक 30 मार्च, 2023 के आदेश अनुसार अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है की 28 मार्च, 2005 के पहले जितने भर्ती विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, ऐसे सभी कार्मिकों को इसका लाभ दिया जाएगा।
इसमें सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/ शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वायत्शासी संस्थाओं, जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार निधि से किया जाता है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।