
अगर आपके पास Multiple PF अकाउंट या एक से अधिक UAN (Universal Account Number) हैं, तो यह स्थिति आपके लिए वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। EPFO के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक कर्मचारी के पास केवल एक ही UAN होना चाहिए। लेकिन नौकरी बदलते समय कई बार जानकारी के अभाव में नया नियोक्ता दूसरा UAN जेनरेट कर देता है, जिससे न केवल ब्याज अर्जन रुक सकता है, बल्कि PF निकासी में भी कठिनाई होती है।
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PF अकाउंट निष्क्रिय होते ही रुक जाता है ब्याज
कई बार कर्मचारी पुराना PF अकाउंट बंद किए बिना नई कंपनी में शामिल हो जाते हैं और वहां नया UAN बनवा लेते हैं। ऐसे मामलों में पुराना PF अकाउंट यदि तीन साल तक निष्क्रिय पड़ा रहा, तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इससे कर्मचारी को उस निवेश पर कोई लाभ नहीं मिल पाता, जो उसने वर्षों तक जमा किया था। EPFO के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन साल तक कोई योगदान न आने पर वह अकाउंट inoperative हो जाता है।
PF निकासी की प्रक्रिया हो जाती है जटिल
यदि किसी कर्मचारी के पास एक से अधिक UAN हैं, तो PF की निकासी के समय अलग-अलग पोर्टलों या अकाउंट्स से अलग-अलग प्रोसेस करनी पड़ती है। इससे न केवल समय अधिक लगता है बल्कि गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। कई बार दस्तावेजों के मिलान में देरी होती है, जिससे निकासी लंबित रह जाती है। एकीकृत UAN की व्यवस्था इसीलिए की गई थी ताकि कर्मचारी का पूरा PF डेटा एक ही जगह पर केंद्रित हो सके।
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UAN मर्ज करने की प्रक्रिया है सरल लेकिन जरूरी
अगर आपके पास एक से अधिक UAN हैं, तो EPFO ने उन्हें मर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा दी है। EPFO के unified portal पर जाकर ‘One Member-One EPF Account’ के जरिए आप अपने पुराने PF अकाउंट को वर्तमान UAN में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रक्रिया OTP आधारित है और आपके वर्तमान नियोक्ता की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसा करने से न सिर्फ ब्याज लगातार मिलता रहेगा, बल्कि आपका पूरा PF रिकॉर्ड एक जगह पर रहेगा।
नौकरी बदलते वक्त रखें यह सावधानी
जब भी आप नौकरी बदलें, यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नए नियोक्ता को पुराने UAN की जानकारी दी है। ऐसा करने से नया PF अकाउंट उसी पुराने UAN से लिंक हो जाएगा और नया UAN बनने की नौबत नहीं आएगी। यदि नियोक्ता पहले ही नया UAN जनरेट कर चुका है, तो आपको EPFO के पास जाकर दोनों को मर्ज करने की पहल करनी चाहिए।
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