केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने हाल ही में छुट्टी और पेंशन संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। ये दिशानिर्देश न केवल कर्मचारियों के कार्य-जीवन को संतुलित करने के उद्देश्य से हैं, बल्कि उनकी सेहत और परिवार के कल्याण को भी प्राथमिकता देते हैं। आइए, इन नए प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें।
कर्मचारियों के लिए 42 दिन का विशेष अवकाश
यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है, तो उन्हें 42 दिन की विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दिन से लगातार लेने की अनुमति होगी। सरकारी चिकित्सा अधिकारी के सुझाव पर इस अवकाश की अवधि में लचीलापन दिया जा सकता है। अंगदान से जुड़े उपचार केवल उन अस्पतालों में किए जाएंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत सरकारी या निजी अस्पताल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
महिला कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा
DOPT ने महिला कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। यदि किसी महिला केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसे 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस अवकाश का उद्देश्य मां को मानसिक और शारीरिक रूप से इस आघात से उबरने में सहायता करना है। यह लाभ उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और जिनका प्रसव किसी अधिकृत चिकित्सालय में हुआ है। यदि महिला कर्मचारी ने पहले से मातृत्व अवकाश नहीं लिया है, तो वह बच्चे की मृत्यु की तिथि से 60 दिनों तक का विशेष मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती है।
रक्तदान पर एक दिन की विशेष छुट्टी
केंद्रीय कर्मचारियों को रक्तदान करने पर भी छुट्टी का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी को रक्तदान के दिन एक दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह सुविधा साल में चार बार रक्तदान करने पर उपलब्ध होगी, और सभी प्रकार के रक्तदान पर लागू होगी। इस छुट्टी का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सेवा के इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
नॉमिनी बनाने की सुविधा
महिला केंद्रीय कर्मचारियों को अब यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने पति के जीवनकाल में भी अपने बच्चों को पेंशन नॉमिनी के रूप में नामांकित कर सकती हैं। यह व्यवस्था पारिवारिक तनाव और संघर्ष की स्थितियों के मद्देनजर की गई है। इस प्रावधान के अंतर्गत, अगर महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब भी उनके बच्चे पेंशन के हकदार होंगे, चाहे उनके पति जीवित हों। यह उपाय महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है, जो उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष
DOPT द्वारा जारी ये नए दिशानिर्देश केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। चाहे वह अंगदान करने वालों के लिए विशेष अवकाश हो, या महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, ये प्रावधान कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, और पारिवारिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके साथ ही, पेंशन नॉमिनेशन में लचीलापन और रक्तदान पर विशेष छुट्टी जैसे प्रावधान भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेंगे।