नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

नौकरी छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ (Provident Fund) को 60 दिनों के बाद निकाल सकते हैं। यह नियम EPFO (Employee Provident Fund Organization) द्वारा निर्धारित किया गया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से Managed कर सकें

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) द्वारा प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए EPF की योजना चलाई जाती है। ऐसे में कर्मचारी के वेतन से प्रत्येक महीने 12% धनराशि EPF अकाउंट में जमा की जाती है। एवं उतनी ही राशि Employer द्वारा भी प्रदान की जाती है। जिसमें से कुछ भाग EPS (Employees’ Pension Scheme) में जमा होता है जो कर्मचारी को शर्तें पूरी करने के बाद रिटायर्डमेंट के बाद पेंशन के रूप में दिया जाता है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

इस आर्टिकल की सहायता से आप यह जान सकते हैं कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल (PF Withdraw) सकते हैं? ऐसी स्थिति में EPFO द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने पर कर्मचारी अपने पीएफ को निकाल सकते हैं। पीएफ निकालने के लिए भरे जाने वाले आवश्यक फॉर्म की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

नौकरी छूटने पर 2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरा पीएफ

जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, चाहे वह इस्तीफा दे कर नौकरी छोड़े या उसे नौकरी से निकाला जाए, ऐसे में यदि कर्मचारी लगातार 2 महीने से बेरोजगार बना होता है। तो वह अपने पीएफ को निकाल सकता है। इस स्थिति में कर्मचारी को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। EPFO द्वारा निर्धारित इस नियम से पूर्व भी आप विशेष स्थितियों में PF निकाल सकते हैं, वह स्थितियाँ इस प्रकार हैं:

  • यदि किसी महिला कर्मचारी की शादी हो जाए एवं उसके शहर से स्थानांतरित होने की अनिवार्यता हो। तो ऐसे में 2 महीने की वैद्यता नहीं रहती है।
  • यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ देने के तुरंत बाद हमेशा के लिए स्थाई रूप से विदेश में रहने वाले हों तो वह तुरंत अपना PF प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भी 2 महीने की अनिवार्यता नहीं रहती है।

रिटायरमेंट के बाद, कभी भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा

जब कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन प्रदान की जाती है यदि वे चाहे तो अपने पूरे PF को एक साथ निकाल सकते हैं, जिसके लिए वे निम्न प्रक्रियाएं कर सकते हैं:

  • यदि कर्मचारी EPFO के UAN पोर्टल की सहायता से PF निकालने का आवेदन करते हैं, जिसके लिए कर्मचारी का UAN (Universal Account Number) नंबर Activate होना चाहिए एवं EPF में दस्तावेजों की KYC होनी चाहिए, तो उनके PF को आगामी 7 कार्य दिवसों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
  • यदि कर्मचारी अपने नजदीकी PF कार्यालय में जा कर PF को निकालने का आवेदन करते हैं तो ऐसे में आगामी 2 हफ्तों के उनके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
  • एडवांस PF का आवेदन करने पर कर्मचारी को 3 से 7 कार्य दिवसों के बीच PF ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।

यदि कर्मचारी द्वारा आवेदन किए जाने के बाद क्लैम नहीं होता है एवं अधिक दिन बीत जाते हैं तो ऐसे में कर्मचारी EPFO के शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है। EPFO द्वारा सभी कार्यालयों के लिए यह नियम बनाया गया है कि किसी भी प्रकार के क्लैम का 20 दिन के अंतर्गत निवारण हो जाना चाहिए।

5 वर्ष नौकरी के बाद, जरूरी कामों के लिए एडवांस पीएफ

जब कर्मचारी नौकरी कर रहे होते हैं तो उस समय भी वे निम्न उद्देश्यों के लिए अपने PF के कुछ प्रतिशत को निकाल सकते हैं:

PF निकालने का उद्देश्य कितना PF प्रदान किया जाता है नौकरी करने की समयावधि
होम लोन का भुगतान करने के लिए EPF अकाउंट में जमा कुल राशि का 90% 10 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद
घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन (मूल वेतन+DA) का 24 गुना 5 साल नौकरी करने के बाद
घर खरीदने या बनाने के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन (मूल वेतन+DA) का 36 गुना 5 साल नौकरी पूरी करने के बाद
घर की मरम्मत (Maintenance) के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन (मूल वेतन+DA) का 12 गुना 5 साल नौकरी पूरी करने के बाद
शिक्षा या शादी के लिए (कर्मचारी की या उसके बच्चों/भाई-बहन की)PF अकाउंट में जमा कर्मचारी के हिस्से का कुल 50%7 वर्ष पूरी नौकरी करने के बाद
मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में PF बैलेंस का 75%
रिटायरमेंट से 2 वर्ष पहले EPF अकाउंट में जमा कुल राशि का 90%

पीएफ निकालने के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है? 

जब भी कर्मचारी PF के Withdrawal के लिए आवेदन करते हैं तो उनके द्वारा निम्न फॉर्म को भरना होता है:

  • जब कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं या वे नौकरी छोड़ देते हैं तो PF अकाउंट में जमा की गई पूरी राशि को निकालने के लिए उनके द्वारा Form 19 भरा जाता है।
  • किसी भी उद्देश्य के लिए एडवांस PF निकालने के लिए Form 31 को भरा जाता है।
  • यदि कर्मचारी द्वारा 10 वर्ष से कम नौकरी की गई हो एवं वह अपने EPF अकाउंट से जुड़े पेंशन अकाउंट की धनराशि को निकालना चाहता हो तो ऐसे में Form 10C भरा जाता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त आर्टिकल की सहायता से आप यह जान गए होंगे किन-किन उद्देश्यों के लिए PF को निकाला जा सकता है। नौकरी छोड़ने के बाद PF को निकालने के लिए शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। EPFO द्वारा जारी की गई शर्त सारणी से कर्मचारी आवश्यकता के समय PF को निकाल सकते हैं। जब किसी कर्मचारी को नौकरी करते हुए 10 साल पूरे हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वह पेंशन प्राप्त करने का हकदार बन जाता है। ऑनलाइन माध्यम से PF को निकालने के लिए कर्मचारी अपने UAN नंबर का प्रयोग करते हैं, जिसे उन्हें Activate रखना होता है, एवं अपने दस्तावेजों (आधार कार्ड, PAN कार्ड) की KYC करनी होती है।

eps 95 pension latest news
अब पेंशन से संबंधित समस्याओं के बारे में लेख

3 thoughts on “नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?”

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें