EPFO: इस योजना में नौकरीपेशा को सरकार देगी 7 लाख तक का बीमा, जाने कैसे कर सकते हैं क्लेम अमाउंट का दावा?

EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।

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Written by Rohit Kumar

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नौकरीपेशा को EPFO की इस योजना में मिलेगा 7 लाख तक का बीमा, जाने कैसे करें क्लेम?

यदि आप नौकरीपेशा हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। शायद आपको यह पता न हो कि EPFO तीन योजनाओं का संचालन करता है: ईपीएफ स्कीम, 1952; पेंशन योजना, 1995 (EPS); और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना। इसमें ईपीएफओ की EDLI योजना सभी EPFO सदस्यों के लिए उपलब्ध है और कर्मचारी के असामयिक मौत होने पर उनके नॉमिनी को इस योजना के तहत 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट मिलता है।

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क्या है EDLI योजना?

EPFO की EDLI योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो दुर्घटना या असामयिक मौत के मामले में उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। EDLI योजना 1976 में शुरू हुई थी और यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत आने वाले सभी संगठनों के कर्मचारियों के लिए डिफॉल्ट रूप से लागू होती है।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में उनके परिवार को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। योजना की खास बात यह है कि इसमें कर्मचारी को किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देना होता, केवल नियोक्ता ही योगदान करता है, जिससे कर्मचारी पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आता।

योजना में योगदान

ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, लेकिन EDLI योजना के तहत केवल नियोक्ता ही योगदान करता है, जो बेसिक+डीए का 0.5% होता है। यह अधिकतम 75 रुपये तक सीमित है। इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब कर्मचारी ने लगातार एक साल तक काम किया हो और EPF का सक्रिय सदस्य हो।

EDLI की कैलकुलेशन

EDLI की गणना सरल है। यह कर्मचारी की रोजगार के अंतिम 12 महीनों में औसत मासिक आय का 35 गुना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका वेतन 15,000 रुपये है, तो इसका 35 गुना 5.25 लाख रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, संगठन 1.75 लाख रुपये तक की बोनस राशि जोड़ता है, जिससे कुल देय राशि 7 लाख रुपये हो जाती है।

दावा कैसे करें?

असामयिक निधन के मामले में नॉमिनी को पीएफ, पेंशन निकासी और EDLI दावों के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, और बैंक खाते का रद्द चेक शामिल हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नॉमिनी को सभी आवश्यक लाभ मिल सकें।

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