Good News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने अपने PF अकाउंट में 6 महीने से कम कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें भी निकासी का लाभ दिया जाएगा। इससे हर साल कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत 7 लाख से भी अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो योजना में छह महीने से भी कम कंट्रीब्यूशन के बाद योजना को छोड़ देते हैं।
बता दें इससे पहले EPS के तहत ऐसे सदस्य जिन्होंने 10 साल से कम योगदान दिया है और वह योजना को बीच में ही छोड़ देते थे, उन्हें निकासी की सुविधा दी जाती थी। लेकिन 6 महीने से कम योगदान देने वालों को विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती थी। जिसके बाद अब नियमों में बदलाव से ऐसे सभी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है।
EPS 95 ने किया गया संशोधन
केंद्र सरकार ने टेबल D में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया है की सदस्यों को निकासी लाभ की गणना करते समय सेवा के प्रत्येक पूर्व महीने पर विचार किया जाए। यानी अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीने की संख्या और उस वेतन पर निकासी लाभ की राशि निर्भर करेगी, जिसपर EPS अंशदान प्राप्त हुआ है। टेबल D के संशोधन से यह अनुमान लगाया जा रहा है की हर साल 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।
वित्त वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावे निपटाए गए
EPS में 6 महीने से कम कंट्रीब्यूशन पर निकासी को लेकर नियम में किए गए बदलाव से अब 6 महीने से कम योगदान पर योजना को छोड़ने वाले कर्मचारियों को भी निकासी का लाभ मिल सकेगा। इसे लेकर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया था।
कैसे होगा उचित भुगतान सुनिश्चित
इस नियम में संशोधन से पहले वित्त वर्ष 2024 के दौरान छह महीने से कम के योगदान के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावों को खारिज कर दिया गया था। वहीं अब इसके संशोधन के बाद, ऐसे सभी EPS के सदस्य जो 14 जून, 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन्हें भी निकासी का लाभ दिया आएगा।
उदाहरण के तौर पर समझे जहां 2 वर्ष और 5 महीने के योगदान सेवा और 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य को पहले 29,850 रुपये का लाभ दिया जाना था, वहीं अब उसे 36 हजार रुपये की निकासी प्राप्त हो सकेगी।