EPFO: अपने निष्क्रिय ईपीएफ खाते को अनब्लॉक और दावों का निपटान कैसे करें? जानिए नियम

EPFO ने निष्क्रिय ईपीएफ खातों को पुनः सक्रिय करने और दावे निपटाने की प्रक्रिया को डिजिटल टूल्स के माध्यम से सरल बना दिया है। केवाईसी अपडेट, आधार लिंकिंग, और ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट से कर्मचारी अब आसानी से अपने खाते प्रबंधित कर सकते हैं।

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Written by Rohit Kumar

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अपने निष्क्रिय ईपीएफ खाते को अनब्लॉक और दावों का निपटान कैसे करें? जानिए नियम

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों का प्रबंधन करना अब आसान और अधिक डिजिटल अनुकूल हो गया है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने हाल ही में डिजिटल टूल्स और प्रक्रियाओं को पेश किया है, जिससे खातों का प्रबंधन और दावे दाखिल करना सुगम हो गया है। यह लेख आपको निष्क्रिय ईपीएफ खातों को पुनः सक्रिय करने और दावों के निपटान के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगा।

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निष्क्रिय EPF खाता क्या है?

EPF खाता उस समय निष्क्रिय हो जाता है जब कर्मचारी या नियोक्ता द्वारा 36 महीने तक कोई योगदान नहीं किया जाता है। यह अक्सर तब होता है जब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और ईपीएफ बैलेंस को स्थानांतरित या वापस नहीं लेते हैं। हालांकि यह खाता निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार, ऐसी शेष राशि पर अब भी ब्याज अर्जित होता है।

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निष्क्रिय EPF खाता कैसे अनब्लॉक करें?

EPFO ने निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय और अनब्लॉक करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। यहां कुछ सरल चरण दिए गए हैं:

  1. आधार और UAN लिंक करें: सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक है। यह आप ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके और अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करके कर सकते हैं।
  2. EPFO पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर क्लेम फाइल करें: यदि आपने नौकरी बदली है, तो पुराने ईपीएफ खाते से बैलेंस को नए नियोक्ता के खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इसके लिए EPFO यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन करके ट्रांसफर क्लेम सबमिट करें और नए नियोक्ता से इसे सत्यापित करवाएं।
  3. EPF क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) जमा करें: अगर पोर्टल से ट्रांसफर संभव नहीं है, तो फॉर्म 13 को मैन्युअल रूप से भरकर अपने वर्तमान नियोक्ता या ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें।
  4. केवाईसी और बैंक जानकारी अपडेट करें: यह सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते का विवरण, आधार और पैन की जानकारी पोर्टल में अपडेट है। इससे दावे के प्रोसेसिंग में कोई देरी नहीं होगी।
  5. शिकायत दर्ज करें: यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो ईपीएफओ के शिकायत निवारण पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

EPF क्लेम कैसे सेटल करें?

एक बार जब आपका EPF खाता सक्रिय हो जाता है, तो आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर आसानी से ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट कर सकते हैं:

  1. क्लेम ऑनलाइन जमा करें: EPFO यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें और ‘ऑनलाइन सेवाओं’ टैब में ‘क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10C और 10D)’ का चयन करें।
  2. बैंक विवरण और आधार सत्यापित करें: अपने बैंक विवरण को सत्यापित करें और निकासी का कारण चुनें। यदि आंशिक निकासी कर रहे हैं, तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. ओटीपी सत्यापन: दावे की पुष्टि आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से की जाएगी।
  4. क्लेम की स्थिति ट्रैक करें: उमंग ऐप या ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपने दावे की स्थिति को ट्रैक करें।

मुख्य बिंदु जो ध्यान रखने योग्य हैं:

  • निष्क्रिय खाते अब ब्याज अर्जित करते हैं।
  • यूएएन का उपयोग करें।
  • केवाईसी विवरण अपडेट रखें।

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