PF Transfer Kaise Kare: ऐसे ट्रांसफर करें पुराना PF नए PF खाते में, देखें
अब घर बैठे कर्मचारी कर सकते हैं पुराने पीएफ को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर! इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
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अब घर बैठे कर्मचारी कर सकते हैं पुराने पीएफ को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर! इस सम्पूर्ण जानकारी को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरुर पढ़े।
ईपीएफओ अपने पोर्टल और ऐप की समस्याओं को हल करने के लिए नया आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च कर रहा है। इससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी ट्रांसफर जैसी समस्याएं हल होंगी, और सेवाएं अधिक सरल होंगी।
EPS पेंशन योजना के तहत, पेंशन की गणना सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। आप अर्ली पेंशन या विलंबित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPFO की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से पेंशन गणना की जा सकती है।
EPF एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं। 35 वर्षों के निवेश से 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक का कोष बनाया जा सकता है। यह योजना कर लाभ और 8.25% चक्रवृद्धि ब्याज दर भी प्रदान करती है।
ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 1,450 रुपये मिलते हैं। श्रम मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे 78 लाख पेंशनधारकों में उम्मीद जगी है।
ईपीएस-95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये + डीए करने की मांग पर 31 जुलाई 2024 को आंदोलन किया। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन टला। कई सांसदों और मंत्रियों ने समर्थन व्यक्त किया।
EPFO ने मेडिकल इमरजेंसी में PF से तुरंत पैसे निकालने की सुविधा प्रदान की है। अब बिना मेडिकल बिल जमा किए ₹1 लाख तक की राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए प्राप्त की जा सकती है, जिससे तत्काल राहत मिलती है।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खातों में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। सभी खाताधारकों को जल्द ही ब्याज की राशि मिलेगी।
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के विवरण को सुधारने के नियमों में बदलाव किए हैं। नई SOP वर्जन 3.0 के तहत, प्रोफाइल में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।