पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C क्या होता है? पेंशन के लिए कैसे भरा जाता है?

EPFO में पंजीकृत कंपनियों/संगठनों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता

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Written by Rohit Kumar

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EPFO में पंजीकृत कंपनियों/संगठनों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। ऐसे कर्मचारी जो लगातार 10 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं वे EPS (Employees’ Pension Scheme) के लाभार्थी बन सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा 10 साल से पहले ही नौकरी बदल दी गई है वे अपने द्वारा जमा की गई राशि को नई कंपनी के पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।

पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C क्या होता है? पेंशन के लिए कैसे भरा जाता है? EPF Claim Form 10C in Hindi?
पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C

यदि कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को निकालना चाहते हैं तो उन्हें पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C (Form 10C) भर कर जमा करना होता है। इस आर्टिकल की सहायता से आप पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 10C को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया, इसमें अपलोड होने वाले दस्तावेज की जानकारी को आप देख सकते हैं।

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इस लेख में देखें:

फॉर्म 10C क्या है?

पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस से कर्मचारी EPS (Employees’ Pension Scheme) में जमा की गई राशि को निकाल सकते हैं। यदि कर्मचारी नौकरी बदलते हैं तो वे फॉर्म 10C को भर के पिछली नौकरी में जमा किए गए EPS को नई नौकरी के EPS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।

इस Form को ऑनलाइन EPFO के UAN पोर्टल या UMANG एप के माध्यम से जमा किया जा सकता है। ऑफलाइन माध्यम से इस फॉर्म को नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा किया जा सकता है। कंपनी द्वारा कर्मचारी के वेतन में से कुछ भाग EPF में जमा किया जाता है, उस भाग में से ही कुछ अंश EPS की पेंशन निधि में जमा हो जाता है। वेतन के कुछ भाग के आवंटन को निम्न प्रकार से वितरित किया जाता है:

  • कर्मचारी के मूल वेतन और DA (Dearness Allowance) को मिलाकर उसके 12% को EPF अकाउंट में जमा किया जाता है।
  • Employer द्वारा भी PF अकाउंट में 12% योगदान ही जमा किया जाता है।
  • Employer द्वारा प्रदान किए गए 12% में से 8.33% कर्मचारी के EPS के पेंशन निधि में जमा कर दिया जाता है। एवं शेष 3.67% EPF में जमा किया जाता है।

फॉर्म 10C ऑनलाइन कैसे भरें

यदि आप अपनी पेंशन निधि को निकालना या नई नौकरी में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 10C भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सबसे पहले आप EPFO Member Interface की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
  • Member e-SEWA में अपना UAN नंबर एवं Password दर्ज करें। पोर्टल पर प्राप्त Captcha भरें एवं Sign IN पर क्लिक करें। UAN साइन इन करें
  • पोर्टल पर साइन इन होने के बाद Online Services में जाएँ, एवं Claim (form- 19, 31 10C & 10D) पर क्लिक करें। पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले
  • अब आपको आपके EPF अकाउंट की जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, PAN कार्ड नंबर आदि) प्रदान की जाती है। अपने EPF अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करें एवं verify पर क्लिक करें।
  • बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद Declaration of Undertaking में Yes पर क्लिक करें। सभी जानकारी को जाँचे एवं Proceed Online Claim पर क्लिक करें। पीएफ पेंशन का पैसा निकाले
  • अब आप Select Claim Option में Form 10C (Only Pension Withdrawal) पर क्लिक करें। PF withdrawal form
  • इसके बाद आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP को भेजा जाता है। OTP को दर्ज करें एवं आवेदन को Submit करें।

इस प्रकार आपके द्वारा पेंशन के withdrawal का आवेदन कर दिया जाता है। आपके द्वारा किए गए आवेदन की पुष्टि के लिए मोबाइल पर SMS प्राप्त होता है। EPFO द्वारा आपके आवेदन फॉर्म को सत्यापित करने के बाद वह राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है।

पेंशन निकालने के लिए आवश्यक शर्तें

किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने EPS में से पेंशन को निकालने या उसे ट्रांसफ़र करने के लिए नीचे दी गई दो शर्तों को पूरा करना होता है:

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  • कर्मचारी द्वारा कंपनी में कम से कम 6 महीने (180 दिन) तक नौकरी की गई हो।
  • 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद EPS का पैसा निकाला जा सकता है।

पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न दो में से किसी एक तरीके का पालन कर सकते हैं:

  • Scheme Certificate- जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो वह Scheme Certificate को जमा कर अपने पुराने पेंशन अकाउंट को नए Employer से लिंक कर सकता है। कर्मचारी के द्वारा 9.5 साल से अधिक समय तक नौकरी की जानी चाहिए। एवं उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • Withdrawal Benefit- यदि कर्मचारी कोई दूसरी नौकरी नहीं करता है एवं कर्मचारी के द्वारा 9.5 साल से कम नौकरी की गई है एवं उसकी आयु 50 वर्ष से कम है। तो आप अपनी पेंशन निधि को निकाल सकते हैं।

6 महीने (180 दिन) से कम रोजगार वाले कर्मचारी Withdrawal Benefit Certificate के लिए पात्र नहीं हैं। 6 महीनों में वह अवधि सम्मिलित नहीं है जब कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में कोई योगदान नहीं किया गया होगा।

फॉर्म 10सी के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

जब कर्मचारी फॉर्म 10C को जमा करते हैं तो उनके द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं:

  • कर्मचारी के बैंक अकाउंट से जुड़े चेक की रद्द की गई कॉपी
  • यदि आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हों तो
    • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
    • कर्मचारी के बच्चों के नाम एवं विवरण
  • कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • यदि फॉर्म कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा फॉर्म जमा किया जा रहा हो तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • 1 रूपये का स्टाम्प टिकट

आवेदन किए गए फॉर्म को सत्यापित एवं प्रमाणित करना आवश्यक होता है। साधारणतः यह उस कंपनी/Employer द्वारा किया जाता है, जिसमें कर्मचारी द्वारा आखिरी बार नौकरी की गई हो। इस फॉर्म को कर्मचारी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे भर कर अपने नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म में 4 पेज होते हैं जिन्हें Employer द्वारा सत्यापित किया जाता है एवं कर्मचारी द्वारा प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

यदि आपकी कंपनी बंद हो गई है तो फॉर्म 10C का सत्यापन कौन कर सकता है?

यदि जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं वह बंद हो गई हो तो ऐसे में आप फॉर्म 10C का सत्यापन मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर के करते हैं। प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उनके पद की मुहर भी फॉर्म पर लगती है। इस फॉर्म का सत्यापन करने वाले अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

  • मजिस्ट्रेट
  • राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer)
  • पोस्ट मास्टर/सब-पोस्ट मास्टर
  • ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत का मुखिया
  • नगर निगम/नगर पालिका का अध्यक्ष/सचिव/सदस्य
  • सांसद/विधायक
  • EPFO के ट्रस्टी मेम्बर
  • आपकी बैंक अकाउंट की शाखा का बैंक मैनेजर
  • मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख/प्रधानाचार्य

ऑफलाइन फॉर्म 10C कैसे भरें

फॉर्म 10C 4 पेजों का फॉर्म होता है। इसके पहले 3 पेज कर्मचारी द्वारा भरे जाते हैं जबकि चौथे पेज को Employer/कंपनी द्वारा भरा जाता है। इस फॉर्म को आप यहाँ क्लिक कर आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 10C को ऑफलाइन माध्यम से भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

प्रथम पृष्ट

  • कर्मचारी का नाम/दावेदार का नाम
  • जन्म तिथि
  • पिता/पति का नाम
  • कम्पनी से संबंधित जानकारी
  • PF अकाउंट नंबर
  • कार्य प्रारंभ होने की तिथि (Date of Joining)
  • नौकरी छोड़ने का कारण तथा तारीख
  • कर्मचारी का पूरा पता

द्वितीय पृष्ठ

  • नॉमिनी
  • कर्मचारी की आयु एवं बैंक अकाउंट का विवरण
  • परिवार के सदस्यों की जानकारी
  • दिनांक एवं हस्ताक्षर

तृतीय पृष्ठ

  • रसीद संबंधित जानकारी
  • पेंशन में प्राप्त राशि
  • दिनांक एवं हस्ताक्षर

उपर्युक्त जानकारी के अनुसार आप आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, एवं आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। अधिक सहायता के लिए आप Employer की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी (बैंक अकाउंट नंबर एवं IFSC) को स्पष्ट रूप से दर्ज करें। इस प्रकार आप ऑफलाइन माध्यम से भी फॉर्म 10C को भर कर Employer के पास जमा कर सकते हैं।

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