नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?
नौकरी छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ (Provident Fund) को 60 दिनों के बाद निकाल सकते हैं। यह नियम EPFO (Employee Provident Fund Organization) द्वारा निर्धारित किया गया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से Managed कर सकें