नई दिल्ली: कर्मचारी पेंशन भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब पेंशनधारकों को महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है, और अगर पेंशन समय पर खाते में जमा नहीं होती है, तो पेंशनभोगियों को मुआवजा मिलेगा। इस नए नियम के तहत पेंशनधारकों को सैलरी की तरह हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन मिलेगी।
सर्कुलर में दिए गए दिशा-निर्देश
EPFO ने जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि पेंशन वितरण के लिए पेंशन राशि अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशनभोगियों के खाते में जमा हो जानी चाहिए। आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशन डिस्बर्सिंग बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजें ताकि पेंशन का भुगतान समय पर हो सके।
पेंशन में देरी पर मिलेगा मुआवजा
नए नियम के अनुसार, अगर पेंशन में देरी होती है, तो पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक को पेंशनभोगी को सालाना 8% ब्याज के साथ बकाया राशि का मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा स्वचालित रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
EPFO का सख्त निर्देश
EPFO ने इस सर्कुलर में जोर दिया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों को इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं।
पेंशन का पात्रता और चेक करने के तरीके
आपको बता दें कि 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी 58 साल की उम्र के बाद EPS पेंशन के पात्र होते हैं। EPF और EPS में योगदान देने वाले कर्मचारी इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें?
EPFO में अकाउंट रखने वाले कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस की जांच SMS या मिस्ड कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए ‘EPFOHO UAN LAN’ टाइप करके 7738299899 पर भेजें, या 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें।
इस नए नियम के लागू होने से EPS पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी और देरी की स्थिति में मुआवजा भी मिलेगा