नौकरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए पीएफ पेंशन में निवेश करना उसके भविष्य को सुरक्षित एवं आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है। EPF (Employees’ Provident Fund) कर्मचारी को नौकरी करने पर Employer द्वारा प्रदान किया जाता है। कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त हो सकती है। चाहे आपके द्वारा एक कंपनी में ही दस वर्षों तक कार्य किया गया हो या अलग-अलग कंपनियों 10 वर्ष कार्य किया गया हो। यदि आपका EPF है तो आप इस योजना के लाभार्थी है।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें (How to withdraw EPF Pension online) की जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही आप पीएफ पेंशन से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे। EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) द्वारा PF Pension Withdraw से संबंधित नियमों का पालन करने पर ही आप यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इस लेख में देखें
EPF Pension के पात्र
EPF पेंशन को प्राप्त करने के पात्र निम्न कर्मचारी हैं:
- कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी करने वाले प्राइवेट कर्मचारी
- ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा 10 वर्षों तक नौकरी की गई है वे रिटायर्ड होने के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में रिटायर्ड होने की उम्र 58 वर्ष निर्धारित की गई है।
- यदि कर्मचारी की उम्र 50 से 58 वर्ष के बीच है तो आप Early Pension का क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप 58 वर्ष से जितने पहले पेंशन निकालेंगे हर साल पर 4% की घटी हुई दर से आपको पेंशन प्रदान की जाएगी। जिसके लिए आपको Composite Claim Form एवं Early Pension फॉर्म भरना होता है।
- यदि आपको नौकरी करते हुए 10 साल नहीं हुए हैं तो इस स्थिति में पेंशन प्राप्त नहीं हो सकती है। पर आप पेंशन योजना प्रमाण पत्र की सहायता से नई नौकरी में इस प्रमाण पत्र को लगा कर 10 साल पूरे करने तक नौकरी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पेंशन का पात्र बना दिया जाएगा।
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले
वे सभी कर्मचारी को PF पेंशन के पात्र हैं एवं PF Pension निकालना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार PF Pension Withdraw कर सकते हैं:
- PF Pension Withdraw करने के लिए सबसे पहले EPFO/UAN पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- Member e-SEWA में अपने UAN नंबर एवं Password को दर्ज करें। Captcha भरें एवं Sign IN पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर Sign IN हो जाने के बाद Online Services में जाएँ एवं Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
- अब नए पेज में आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर) की जानकारी दिखाई देती है। आप बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करें एवं Verify पर क्लिक करें।
- Verify पर क्लिक करते ही आपको Certificate of Undertaking का पॉप अप प्राप्त होता है। जिसमें जानकारी की पुष्टि की जाती है कि आपके द्वारा दर्ज अकाउंट नंबर में ही पेंशन प्रदान की जाए। जिसके लिए आप Yes पर क्लिक करते हैं।
- अब आपको आपकी Service Details दिखती है जिसकी जांच के बाद आप Proceed for Online Claim पर क्लिक कर सकते हैं।
- आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए Select Claim Option पर जाएं। यदि आप पूरी पेंशन निकालना चाहते हैं तो Only Pension Withdrawal (Form-10C) पर क्लिक करें एवं नई नौकरी में पेंशन जोड़ने के लिए Scheme Certificate (Form-10C) पर क्लिक करें।
- अब आप PF Withdrawal के लिए मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें। एवं मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। आधार कार्ड से संबंधित सभी जानकारी के लिए चेक बॉक्स पर टिक करें। आधार वेरीफाई करने के लिए get Aadhaar OTP पर क्लिक करें। जो आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है।
- अब आप OTP को दर्ज करें एवं Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें।
इस प्रकार आप पीएफ पेंशन से पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के एक हफ्ते के अंदर ही आपके पैसे आपके PF अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
Online PF Pension Withdrawal की आवश्यक शर्तें
ऑनलाइन माध्यम से PF पेंशन निकालने का आवेदन करने से पूर्व निम्न शर्तों को पूरा करें:
- कर्मचारी का UAN (Universal Account Number) नंबर Activate होना चाहिए।
- UAN नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
- UAN पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर Activate होना चाहिए।
- PF अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर एवं IFSC कोड अपडेट होना चाहिए।
- कर्मचारी का विवरण e-Nomination के माध्यम से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- PF अकाउंट में Joining Date एवं Exiting Date दर्ज होनी चाहिए।
- पेंशन के पात्र होने पर ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं।
PF पेंशन निकालने के लिए फॉर्म कौन सा लगता है?
जब आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से PF पेंशन निकालते हैं तो आपको नीचे दिए गए फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए:
- यदि आपको नौकरी करते हुए 10 साल से कम वर्ष हैं एवं आप अपने EPF में जमा राशि को निकालना चाहते हैं तो Form 10C भरें।
- यदि आपकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक हो एवं आप अपनी पेंशन निकालना चाहते हैं, तो Form 10D भरें।
- यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी व्यक्ति/ विधवा/विधुर या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा Form 10 D भरा जाता है।
पीएफ पेंशन खाते में कितना पैसा जमा होता है?
जब भी कोई कर्मचारी EPFO पंजीकृत Employer के अंतर्गत नौकरी करता है। तो तब उसे EPF प्रदान किया जाता है। यह EPF कर्मचारी के मासिक वेतन में से 12% हिस्सा होता है, 12% हिस्सा Employer द्वारा भी EPF अकाउंट में प्रदान किया जाता है। Employer द्वारा प्रदान राशि में से 8.33% EPF पेंशन अकाउंट में जमा होता है एवं शेष 3.67% PF अकाउंट में जमा होता है। अर्थात कर्मचारी के वेतन का 15.67% PF अकाउंट में जमा होता है एवं 8.33% पेंशन अकाउंट में जमा किया जाता है।
यदि आप पीएफ पेंशन को ऑनलाइन नहीं निकाल सकते तो आप नजदीकी EPFO ऑफिस में इसका ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से पीएफ निकालने के लिए यह आर्टिकल आपकी सहायता करेगा। जिस से आप पेंशन प्राप्त कर अपने भविष्य को सुंदर रख सकते हैं। आप UMANG मोबाइल ऐप के द्वारा भी PF pension Withdraw कर सकते हैं।
Hello guys mujhe PF ka pension ka Paisa donon nikalna hai kripya karke upay bataiye Paisa kaise nikalega
Bhai Umang app se nikl jayega arm se lekin usme Check chaiye padta hain jo bank account add he pf me and Check me clear aapka name mension ho chaiye
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