EPFO Claim: भारत के लगभग हर घर में बचपन से ही बचत करने की सीख दी जाती है, खासकर आपातकालीन स्थितियों के लिए। इसी संदर्भ में, प्राविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो हमारी खुद की कमाई से एकत्रित होता है।
प्राविडेंट फंड से धन निकासी आमतौर पर सरल प्रक्रिया होती है, परंतु कभी-कभी एडवांस निकालने में देरी हो जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, भारतीय कर्मचारी प्राविडेंट फंड संगठन (EPFO) ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन की शुरुआत की है। इस नवीन प्रणाली के तहत, मानवीय हस्तक्षेप के बिना, एक आईटी सिस्टम के जरिए अब अपने आप ही क्लेम को सेटल किया जा सकेगा।
ऑटो मोड की विशेषताएँ
ऑटो मोड सेटलमेंट की प्रक्रिया पहली बार साल 2020 में, COVID-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। उस समय, यह केवल मेडिकल इमरजेंसीज के लिए उपलब्ध था, परंतु अब इसे शिक्षा, शादी और आवास खरीदने के उद्देश्य के लिए भी विस्तारित किया गया है। इस प्रकार के क्लेम में, आप अपने भाई या बहन की शादी के लिए भी धनराशि निकाल सकते हैं। EPFO ने ऑटो मोड के तहत क्लेम सेटलमेंट की राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख तक कर दिया है।
निकासी की शर्तें
- बीमारी: बीमारी के कारण निकासी में कोई समय सीमा नहीं होती। आप अपनी 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA या कर्मचारी के योगदान पर मिलने वाले ब्याज में से जो भी कम हो, उसे निकाल सकते हैं।
- शिक्षा, शादी, और आवास: इन उद्देश्यों के लिए निकासी करने हेतु आपको EPFO मेंबर के रूप में कम से कम 7 वर्ष का समय पूरा करना आवश्यक है। आप जमा राशि पर मिले ब्याज का 50% तक क्लेम कर सकते हैं।
निकासी की प्रक्रिया
निकासी के लिए, आपको EPFO के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और फॉर्म 31 को ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। इसके बाद, आपको वह कारण बताना होगा जिस वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं, और अपने बैंक खाते की जानकारी को सत्यापित करने के लिए बैंक चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी।
यह तकनीकी नवाचार न केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि समय भी बचाता है, जिससे कि प्राविडेंट फंड के सदस्यों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करने में मदद मिलती है।