EPFO Alert: फ्रीज PF खाते से पैसे कैसे निकालें? ये रहा उपाय

EPFO का UAN आवश्यक है। 36 महीनों तक बिना लेनदेन वाले EPF खाते बंद हो जाते हैं। फ्रीज खाते से निकासी के लिए KYC आवश्यक है। सहायक आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार निकासी या ट्रांसफर की मंजूरी देंगे

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Written by Rohit Kumar

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EPFO Alert: फ्रीज PF खाते से पैसे कैसे निकालें? ये रहा उपाय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफ योजना में शामिल हर सदस्य को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है, जो सभी EPF गतिविधियों के लिए अनिवार्य होता है, जैसे कि बैलेंस चेक करना, अग्रिम निकासी, और सेवानिवृत्ति के बाद फाइनल सेटलमेंट।

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हालांकि PF फंड सेवानिवृत्ति के समय काफी उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपका EPF खाता कब और कैसे बंद (फ्रीज) हो सकता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। और फ्रीज PF खाते से पैसे कैसे निकालें।

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EPF खाता कब बंद होता है?

यदि आपकी पुरानी कंपनी बंद हो जाती है और आपने अपनी ईपीएफ राशि को नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर नहीं किया है, या अगर 36 महीनों तक आपके EPF खाते में कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो आपका खाता स्वचालित रूप से 3 साल बाद बंद हो जाएगा और इसे फ्रीज खातों की सूची में डाल दिया जाएगा।

फ्रीज PF खाते से पैसे कैसे निकालें?

फ्रीज खातों से धनराशि निकालने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, बैंक केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी बचत राशि निकाल सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि फ्रीज खाते पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा।

खाता सत्यापन प्रक्रिया

फ्रीज पीएफ खाते से जुड़े दावे को निपटाने के लिए, दावे को व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि नियोक्ता उपलब्ध नहीं है, तो बैंक केवाईसी दस्तावेजों के माध्यम से दावा सत्यापित किया जाएगा।

केवाईसी दस्तावेज़

सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • पैन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • ईएसआई पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड (अन्य सरकारी पहचान पत्र भी मान्य होंगे)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर निकासी या खाते के स्थानांतरण को मंजूरी देंगे। यदि राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी आवश्यक होगी। 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच की राशि के लिए खाता अधिकारी और 25,000 रुपये से कम राशि के लिए डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी देंगे।

बचने के उपाय

  • नियमित अपडेट: अपनी नौकरी बदलते समय अपने EPF खाते को नए नियोक्ता के साथ अवश्य ट्रांसफर करें।
  • लेनदेन: अपने ईपीएफ खाते में नियमित रूप से लेनदेन करते रहें।
  • जांच: समय-समय पर अपने ईपीएफ खाते की स्थिति की जांच करें।

इस प्रकार, अपने ईपीएफ खाते को सक्रिय रखना जरूरी है ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। EPFO के नियमों का पालन करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।

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