PF Form No 11: EPFO ने बताया असली फॉर्म कौन-सा? PF ME Form Number 11 Kya Hota Hai

EPFO ने 'Form No. 11 Revised' को 'Form No. 11 New'' से बदल दिया है। नया फॉर्मेट अधिक विस्तृत है और पीएफ ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगता है। यदि आपकी कंपनी पुराने फॉर्म का उपयोग कर रही है, तो उन्हें नया फॉर्मेट भरने की सलाह दें।

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Written by Rohit Kumar

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PF Form No 11: EPFO ने बताया असली फॉर्म कौन-सा? PF ME Form Number 11 Kya Hota Hai

कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि अगर कंपनी फॉर्म नंबर 11 भरने के लिए कह रही है और कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। EPFO की वेबसाइट पर दो फॉर्मेट उपलब्ध हैं: ‘Form No. 11 Revised’ और ‘Form No. 11 New Declaration Form’ । आइए जानें कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट अब उपयोग में है।

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फॉर्म नंबर 11 का नया फॉर्मेट

EPFO ने 2 जनवरी 2015 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया गया कि पुराने ‘फॉर्म नंबर 11 रिवाइज’ को ‘फॉर्म नंबर 11 न्यू’ से बदल दिया गया है। यह सर्कुलर EPFO स्कीम 1952 के पैरा 34 और 57 और एंप्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के पैरा 24 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया था।

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सर्कुलर में बताया गया है कि नियोक्ता सदस्य पोर्टल पर डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 11 न्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जो पहले से ही हमारे डेटाबेस में मौजूद सभी प्रासंगिक जानकारी से भरा हुआ होगा। यह नया कदम EPFO की ई-गवर्नेंस सुधारों की दिशा में एक और प्रयास है।

सर्कुलर और आदेश

सर्कुलर में बताया गया है कि जिन सदस्यों को यूएएन (UAN) अलॉट किया गया है और जिनके केवाईसी डिटेल्स पिछले एंप्लॉयर द्वारा डिजिटली वेरीफाइड किए गए हैं, उन्हें फॉर्म नंबर 13 भरने की आवश्यकता नहीं है। उनका पीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा।

इसके अलावा, EPFO ने ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल (OTCP) को भी फंक्शनल बना दिया है। यह बदलाव 2015 के सर्कुलर के अनुसार किए गए थे, लेकिन अब इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि सभी सदस्य और नियोक्ता नए फॉर्मेट को समझें और उसे सही तरीके से भरें।

फॉर्म भरने के सुझाव

  1. नया फॉर्म भरें: यदि आपकी कंपनी पुराने फॉर्मेट का उपयोग कर रही है, तो उन्हें बताएं कि नया फॉर्मेट लागू हो चुका है।
  2. सही जानकारी भरें: फॉर्म को ध्यान से भरें और किसी भी गलती से बचें, क्योंकि गलत जानकारी से आपका यूएएन सक्रिय नहीं हो पाएगा और आपको करेक्शन करवाना पड़ सकता है।
  3. कंपनी से संपर्क करें: यदि कंपनी नए फॉर्मेट को स्वीकार नहीं कर रही है, तो उनके HR विभाग से संपर्क करें और उन्हें सही जानकारी दें।

EPFO ने ‘फॉर्म नंबर 11 रिवाइज’ को ‘फॉर्म नंबर 11 न्यू’ से बदल दिया है। यह नया फॉर्मेट अधिक विस्तृत है और इसमें पीएफ ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है। यदि आपकी कंपनी आपसे पुराने फॉर्मेट का उपयोग करने को कह रही है, तो उन्हें सही जानकारी प्रदान करें और नया फॉर्मेट भरें।

इस जानकारी को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें ताकि वे भी सही फॉर्म भर सकें और किसी भी समस्या से बच सकें।

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