केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लिए बड़ी खबर सामने आई है, DOPT की और से कर्मियों और पेंशनधारकों के हायर पेंशन, इंक्रीमेंट, एरियर, कम्युटीशन को लेकर महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसमें सबसे पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से 30 जून से 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कोर्ट में केस दर्ज किया था जिसके बाद कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया, ऐसे पेंशनभोगियों को भी याचिका दाखिल से पहले की तारीख के 3 साल का पैसा एरियर के रूप में दिया जाएगा।
इन कर्मियों को दी जाएगी जरूरी सेवानिवृत्ति
राजस्थान सरकार द्वारा जरूरी आदेश के तहत राज्य के ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने 15 साल की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वह आगे सेवा देने योग्य हैं या नहीं इसकी जांच के लिए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि वह स्क्रीनिंग में फिट नहीं बैठते हैं तो उन्हें जरूरी तौर पर रिटायर किया जाएगा, जिसके लिए जरूरी कार्यवाही के भी निर्देश सरकार की और से जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट करेगा लोक अदालत आयोजित
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई, 2024 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत अगर कोई कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने लंबित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के जरिए निपटना चाहते हैं तो वह लोक अदालत में भाग ले सकते हैं। इस लोक अदालत में भाग लेने के लिए कर्मी या पेंशनर 28 जुलाई से पहले अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं यहां उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा।
DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत DOPT ने बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाएगा इसे लेकर महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, इस संबंध में ऐसे बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। DOPT के तहत नर्सरी से 12 कक्षा तक के बच्चों को इसका फायदा मिल सकेगा, फिर चाहे बच्चा 10वीं या 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक/ डिप्लोमा/ ITI जैसे कोर्स करते हैं तो भी उन्हें इसका फायदा दिया जाएगा।
कम्युटेशन रिकवरी पर आया फैसला
अभी तक मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगियों के कम्युटेशन बहाली 15 साल बाद होती है, जिसमे बदलाव को लेकर काफी समय से मांगे उठ रही थी। बता दें किसी कर्मचारी के कम्युटेशन करने के बाद उसकी पेंशन से हर महीने राशि की रिकवरी की जाती है जो पूरे 15 सालों तक चलती है।
हालांकि इसे लेकर की गई कैलकुलेशन में यह पता चला है की वास्तव में यह रिकवरी 11 साल में पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी पेंशन से यह पैसा 15 सालों तक काटा जाता है। इसे लेकर कई पेंशनधारकों ने कोर्ट में अपनी याचिका डालते हुए इस रिकवरी पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए आगे कम्युटेशन रिकवरी पर रोक लगा दी है।
पेंशन निधि 2.0 का आयोजन
बता दें कई पेंशनधारकों को हायर पेंशन से संबंधित कई समस्याएं या शिकायत बनी रहती है, जिसके समाधान के लिए पेंशन विभाग की और से 27 जुलाई को निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें पेंशनभोगी और उनके परिवारजन भाग ले सकते हैं, इस कार्यक्रम के तहत हायर पेंशन, पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में क्या कर सकते हैं? आदि संबंधित सारी जानकारियां पेंशनभोगी और उनके परिवारजनों को प्रदान की जाएगी।
Commutation being recovered even after 13 years of retirement and seems no respite whereas high court in Punjab gave verdict to stop recovery after 11 years…
Some retirees are paying it even after 14 years,
What will happen if total recoveries are completed?
Will it be regularised and excess amount recovered be refunded to retirees..
कम्युटेशन 10साल तक ही कटनी चाहिए न की 15 साल तक जो रिटायरी के साथ अन्याय है और शोषण किया जा रहा है सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और रिकवरी 10 साल तक ही करनी चाहिए जैसे की हरयाणा सारकार ने किया है।PM को इस पर आदेश जारी करने चाहिए ताकि पेंशनर को बचाया जा सके।