PAN के बिना EPF खाते से निकाले पैसे तो देना होगा इतना टैक्स, केवल इन मामलों में मिलती है छूट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकासी पर कर कटौती (TDS) नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए

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Written by Rohit Kumar

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PAN के बिना EPF खाते से निकाले पैसे तो देना होगा इतना टैक्स, केवल इन मामलों में मिलती है छूट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकासी पर कर कटौती (TDS) नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव बिना पैनधारकों के लिए लाभदायक होगा. पहले, जिनके पास पैन कार्ड नहीं था उनके EPF निकासी पर अधिक TDS कटता था, लेकिन अब उस दर को कम कर दिया है. तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि PAN के बिना EPF खाते से कितनी राशि निकाल सकते है और कितना टैक्स कटेगा।

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गैर-पैनधारकों के लिए TDS दर में कमी

यदि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा EPF खाते में जमा करते है तो उस राशि को निकालने के लिए PAN की आवश्यकता होती है. अगर किसी कर्मचारी के पास पैन नंबर नहीं है तो EPF बैलेंस पर 10% की दर से TDS काटा जाता है, हालांकि पहले ये कटौती राशि 30% थी. जिसे अब कम कर दिया है. यदि आपके पास PAN नंबर है, तो TDS की दर आपकी आयकर स्लैब के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

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यह भी देखें: पीएफ का क्लेम फॉर्म 10C क्या होता है? पेंशन के लिए कैसे भरा जाता है?

इन मामलों में मिलती है छूट

  • यदि आपकी कुल वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, तो आप फॉर्म 15G बैंक में जमा करके TDS से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • जब कोई कर्मचारी किसी नौकरी में पांच साल से अधिक समय तक काम करता है, तो उसे निकासी की पूरी राशि पर छूट दी जाती है, चाहे उसका पैन नंबर EPFO में अपडेट न हो .
  • यदि कर्मचारी 5 साल से पहले किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका TDS नहीं कटता है.
  • अगर आपने किसी सेवा में 5 साल से कम समय बिताया है और 50000 रूपये से अधिक की राशि निकालना चाहते है तो सभी EPF सब्सक्राइबरों को TDS दर में छूट प्राप्त करने के लिए 15G फॉर्म भरना अनिवार्य है.

इनकम टैक्स कटौती से बचने के लिए सीनियर सिटीजन को 15H फॉर्म भरना होगा।

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