EPF Passbook Not Available दिखाए तो क्या करें?

प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निधि

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Written by Rohit Kumar

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प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निधि है। इस से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का आवेदन या लाभ प्राप्त करने के लिए UAN पोर्टल कर्मचारियों को प्रदान किया गया है, जिसमें वे अपने UAN नंबर एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।

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EPF passbook not available! क्या करें ? 2024
EPF passbook not available

इस आर्टिकल में हम आपको EPF passbook not available! की जानकारी प्रदान करेंगे, यह मैसेज कर्मचारियों को पीएफ पासबुक को देखते समय दिखता है, जिस से वे अपनी EPF पासबुक को नहीं देख सकते हैं। ऐसे में हम आपको इसके कारण एवं इसके समाधान की जानकारी देंगे। जिस से आप इस समस्या का को हल कर सकते हैं।

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EPF Passbook Not Available मैसेज क्यों दिखता है?

इस मैसेज के प्राप्त होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप EPF पासबुक देखते समय इसे प्राप्त करते हैं, निम्न कारणों से आपको यह मैसेज प्राप्त हो सकता है, जिनके समाधान भी आपको बताए गए हैं।

  1. यदि आप ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जो अपने द्वारा निर्मित ट्रस्ट से ही कर्मचारियों के PF का प्रबंधन करती है, एवं ट्रस्ट में ही आपके पीएफ को जमा करती है, तो ऐसे में आप EPFO पोर्टल की सहायता से अपने पीएफ संबंधी किसी भी प्रक्रिया को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको UAN नंबर ही क्यों न प्राप्त हो।
  2. यदि आप पोर्टल पर अपनी पीएफ पासबुक देखने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में आपको EPF passbook not available का मैसेज दिखाई देता है। ऐसे में आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं वह कंपनी Exempted कैटेगरी में आती है।
  3. यदि आपके द्वारा हाल ही में नौकरी शुरू की गई हो तो ऐसे में जब आपके पीएफ अकाउंट में राशि प्रदान की जाती है तो वह अपडेट होने समय लगता है। एवं यदि आपके द्वारा व्यक्तिगत विवरण भी अपडेट किया गया हो तो यह भी कुछ समय में आपको देखने को मिलता है।
    • ऐसे में आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं, एवं अगले महीने पुनः आप अपने पीएफ अकाउंट को देख सकते हैं, यदि फिर भी यह ठीक न हो तो आप अपने HR विभाग से संपर्क करें।
  4. कई बार EPFO की आधिकारिक वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है, या पोर्टल में किसी प्रकार का अपडेट किया जा रहा होता है, या अधिक कर्मचारियों के ऑनलाइन होने के कारण सर्वर बीजी हो जाता है, तो ऐसे में आपको अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी देखने में परेशानी हो सकती है।
    • इस स्थिति में आप कुछ समय इंतजार करें, जैसे ही यह सर्वर सही होगा आप आसानी से अपने पीएफ की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। या आप तब तक SMS या मिस्ड-कॉल के द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  5. यदि आपको UAN (Universal Account Number) प्राप्त हो गया है, एवं आपने उसे UAN पोर्टल पर Activate नहीं किया है, और साथ ही आपने अपने UAN से आधार नंबर लिंक नहीं किया है, तो आप PF से संबंधित किसी भी ऑनलाइन सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
    • UAN पोर्टल से अपने UAN नंबर को Activate करें एवं अपने आधार नंबर से उसे लिंक करें।
  6. यदि आपके द्वारा नौकरी छोड़ दी गई है एवं आपके पीएफ अकाउंट में transaction की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है तो ऐसे में आपको Settled Members की श्रेणी में रख दिया जाता है। एवं यदि नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद भी आप अपने पीएफ को नहीं निकालते हैं तो ऐसे में आपको inoperative accounts की श्रेणी में रखा जाता है।
    • Settled member को तो पीएफ अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप अपने अकाउंट को Inoperative Account की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपनी पुरानी कंपनी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप नई नौकरी कर रहे हैं तो आप वहाँ से फॉर्म 13 प्राप्त करें एवं फॉर्म भर कर आगे की कार्यवाही के लिए ऑफिस में जमा करें।
  7. ऐसी स्थिति में आप अपनी कंपनी के HR विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

फिर भी समाधान न मिलने पर शिकायत कहां करें

यदि उपरोक्त कारणों के समाधान आपके पीएफ अकाउंट को न दिखाएं तो ऐसे में आप निम्न माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  • आप अपने नजदीकी EPFO ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं।
  • EPFO द्वारा जारी किए गए शिकायत पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत पोर्टल के लिए यहाँ क्लिक करें।
  • आप EPFO के टोल-फ्री नंबर 14470 या 1800118005 पर कॉल कर सकते हैं। एवं अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • यदि आपके द्वारा की गई किसी भी शिकायत से आपको समाधान प्राप्त नहीं होता है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) दायर कर सकते हैं।

इस प्रकार उपरोक्त आर्टिकल के माध्यम से आप EPF passbook not available का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पीएफ से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आप अपने UAN नंबर को activate रखें एवं अपने आधार नंबर को अपने UAN अकाउंट से लिंक कर के रखें।

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