NPS निवेश से पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत 9.5 लाख रुपये तक की आय पर बचा सकते हैं टैक्स, जाने कैसे?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कर लाभ प्रदान करता है। नई व्यवस्था में धारा 80CCD(2) के तहत कटौती मिलती है, जबकि पुरानी व्यवस्था में धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत कुल 9.5 लाख रुपये तक की कटौती संभव है।